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व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, दिन में बंद रहीं दुकानें - वाराणसी ज्ञानवापी केस

ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार की देर रात से पूजा की शुरुआत करा दी गई. पूजा शुरू होने के कुछ घंटे के बाद ही मुस्लिम पक्ष (Vyas ji basement puja Muslim side Supreme Court) रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. हालांकि वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 1, 2024, 1:03 PM IST

Updated : Feb 1, 2024, 2:09 PM IST

वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में बुधवार की रात पूजा शुरू करा दी गई. इसके बाद रात 3 बजे मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए. मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. माना जा रहा है कुछ ही देर में हाईकोर्ट इलाहाबाद में मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस फैसले के खिलाफ चुनौती पेश की जाएगी. हिंदू पक्ष भी इस मामले में कैवियट दाखिल करने जा रहा है. वहीं पूजा शुरू होने के विरोध स्वरूप शहर के कई इलाकों में मुस्लिम समाज ने अपनी दुकानें बंद रखी. नई सड़क और दाल मंडी इलाके में दुकानें पूरी तरह बंद हैं. ये दोनों इलाके ज्ञानवापी के करीब हैं.

मुस्लिम बाहुल्य इलाकों मे पुलिस तैनात है.
पूजा शुरू होने के विरोध में मुस्लिम समाज ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं.

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ज्वाइंट सेक्रेटरी एमएस यासीन ने बताया कि यह अपने आप में दुखद है. हमें बिना सूचना दिए तहखाने में पूजा शुरू करा दी गई. हमने इसके खिलाफ रात में ही 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में अपनी महिला वकीलों को भेजकर एप्लीकेशन डलवाई. इस पर रात में हमें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया. हमारी एक टीम हाईकोर्ट इलाहाबाद में आज एप्लीकेशन दाखिल करने जा रही है. उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने तत्काल एक्शन से इनकार कर दिया.

मुस्लिम पक्ष रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था.

ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुस्लिम पक्ष की मांग को तड़के 4 बजे चीफ जस्टिस के सामने रखा. चीफ जस्टिस ने पेपर देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा. वहीं मामले में वादी यानी हिंदू पक्ष की अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम इस मामले में हाईकोर्ट में कैवियट दाखिल करने जा रहे हैं. हमारे वकील वहां मौजूद हैं. कुछ देर में वह कैवियट दाखिल करेंगे, ताकि हमको बिना सुने हुए कोर्ट कोई भी निर्णय न दे. बता दें कि कैवियट उस कानूनी प्रक्रिया को कहा जाता है कि जिसमें कोर्ट बिना उनके पक्ष को सुने कोई भी फैसला नहीं देता है.

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Last Updated : Feb 1, 2024, 2:09 PM IST

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