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गरियाबंद में पड़ोसी का सिर काटकर घूमने वाले दोषी को उम्र कैद की सजा - पड़ोसी का कत्ल

Murder accused gets life imprisonment गरियाबंद में 12 जुलाई 2021 को एक शख्स ने अपने पड़ोसी की और उसके सिर के हाथ मे लेकर गांव में घूमा. इस केस में बुधवार को गरियाबंद कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. culprit beheaded neighbor

culprit beheaded neighbor
गरियाबंद कोर्ट

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 21, 2024, 10:11 PM IST

गरियाबंद: पड़ोसी का कत्ल कर उसके सिर को धड़ से अलग करने वाले शख्स को आखिरकार कोर्ट से सजा मिल गई. गरियाबंद जिला अदालत ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला बुधवार को आया और अदालत ने दोषी माधव गोड़ को उम्र कैद की सजा सुनाई है. वारदात छुर्रा थाने इलाके के घोटपानी गांव की है.

कब की है घटना: यह खौफनाक मर्डर कांड 12 जुलाई 2021 का है. इस दिन शाम को चार बजे माधव घर पर था और उसका पड़ोसी करण कुंजाम के साथ विवाद हो गया. इसके बाद वह करण कुंजाम के घर में घुसा और उस पर टंगिया से वार करने लगा. माधव ने तब तक करण पर टंगिया से वार किया जबतक उसकी मौत नहीं हो गई. उसके बाद माधव मरे हुए शख्स का सिर लेकर घोटपानी गांव में घूमने लगा. लोगों की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तब से यह केस चल रहा था.

सूअर को लेकर हुआ था विवाद: सूअर को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था. करण की खेत में माधव का पाला हुआ सूअर हर रोज नुकसान पहुंचा था. इसलिए करण ने माधव को अपने जानवरों को बांधने की समझाइस दी थी. लेकिन उसके बाद भी हर रोज करण का सूअर नुकसान पहुंचा रहा था. जिससे माधव को गुस्सा आ गया और उसने विवाद में करण की जान ले ली.

गरियाबंद कोर्ट का फैसला: इस पूरे केस में लगातार दो साल से ज्यादा समय तक गरियाबंद जिला अदालत में सुनवाई हुई. उसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवांगन ने दोषी के खिलाफ फैसला सुना दिया. दोषी माधो राम उर्फ माधव गोड़ अब आजीवन कारावास की सजा काटेगा.

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