नई दिल्ली: कोचिंग हादसे के बाददिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कानून के दायरे में लाया जाएगा. मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
एक्ट पर ली जाएगी लोगों की राय: मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को स्कूलों की तरह कानून के दायरे में लाया जाएगा. दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टिट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी. सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की योग्यता, फीस निर्धारण, भ्रामक विज्ञापन आदि को रेगुलेशन के तहत लाया जाएगा. नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी रेगुलर जांच होगी. एक्ट के लिए कमेटी बनाई जाएगी. कमेटी में दिल्ली सरकार, फायर, एमसीडी के अधिकारी और स्टूडेंट्स भी होंगे. इस एक्ट पर लोगों की भी राय ली जाएगी. लोग ई-मेल आईडी Coaching.law.feedback@gmail.com पर अपनी राय दे सकते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए थे. इस जांच में अभी तक दो तथ्य सामने आए हैं कि नाले पर राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर्स ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसे एमसीडी द्वारा तोड़ा गया है. दूसरा तथ्य यह है कि जिस बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, वह सिर्फ पार्किंग या स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती थी. अगले 6 दिन में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी. मामले में अभी तक जेई को नौकरी से निकाल दिया गया है और सहायक अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया है. घटना के बाद से दिल्ली के राजेंद्र नगर, कीर्ति नगर, प्रीत विहार और मुखर्जी नगर समेत अन्य इलाकों में अब तक 30 कोचिंग के बेसमेंट को सील किया गया है. वहीं 200 कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में चल रहे थे उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
नियम को करेंगे विधानसभा में पारित:वहीं मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे. इसके बाद हम उस नियम को दिल्ली विधानसभा में पारित करेंगे. आने वाले सम में भी सीलिंग की कार्रवाई चलती रहेगी. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दश्त नहीं की जाएगी. इस मामले में अब तक एमसीडी की तरफ से विभिन्न कोचिंग को सील करने की कार्रवाई की गई है. वहीं, दूसरी तरफ मुखर्जी नगर में छात्रों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है, जिनसे डीसीपी ने धरना खत्म करने की अपील की है.