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एनआईए ने रशीद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया - MP ENGINEER RASHID INTERIM BAIL

दिल्ली हाईकोर्ट में NIA ने इंजीनियर राशिद की UAPA मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका का विरोध किया.

संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग
संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 4, 2025, 9:01 PM IST

नई दिल्ली : बारामूला सांसद रशीद इंजीनियर ने दिल्ली हाई कोर्ट से संसद के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है. उन्होंने याचिका दायर कर अंतिरम जमानत की मांग की. राशिद इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई करते हुई अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है. बता दें कि सांसद रशीद इंजीनियर पर टेरर फंडिंग का आरोप है. मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. एनआईए ने रशीद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि पटियाला हाउस कोर्ट को ही एमपी-एमएलए कोर्ट का अधिकार देने की मांग करने वाली एनआईए की याचिका का क्या स्टेटस है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को करने का आदेश दिया.

सितंबर 2024 में रजिस्ट्रार जनरल के पास अर्जी दाखिल : सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि सितंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास अर्जी दाखिल कर स्पेशल एनआईए कोर्ट को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट का भी दर्जा देने की मांग की जा चुकी है. एननआईए न रशीद की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे पहले चुनाव प्रचार और शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी और उनके पिता की खराब सेहत के आधार पर भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है. अगर कोर्ट चाहे तो अब रशीद की नियामित ज़मानत पर सुनवाई कर सकती है. इस पर रशीद के वकील ने कहा कि हम अभी सिर्फ अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं.

बता दें कि 30 जनवरी को सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वकील ने कहा कि जब तक नियमित जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक उसे संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. उनकी नियामित ज़मानत याचिका पांच महीने से लंबित है. इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी मिली थी. रशीद चुने हुए सांसद हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है. सुनवाई के दौरान एनआईए ने याचिका का विरोध किया.

संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग :रशीद इंजीनियर ने 4 अप्रैल तक चलने वाले संसद के सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. इससे पहले हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआइए को नोटिस जारी किया था. इंजीनियर रशीद ने नियमित याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि उसकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए.बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. उसके पहले इंजीनियर रशीद ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

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नई दिल्ली : बारामूला सांसद रशीद इंजीनियर ने दिल्ली हाई कोर्ट से संसद के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है. उन्होंने याचिका दायर कर अंतिरम जमानत की मांग की. राशिद इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई करते हुई अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है. बता दें कि सांसद रशीद इंजीनियर पर टेरर फंडिंग का आरोप है. मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. एनआईए ने रशीद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि पटियाला हाउस कोर्ट को ही एमपी-एमएलए कोर्ट का अधिकार देने की मांग करने वाली एनआईए की याचिका का क्या स्टेटस है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को करने का आदेश दिया.

सितंबर 2024 में रजिस्ट्रार जनरल के पास अर्जी दाखिल : सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि सितंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास अर्जी दाखिल कर स्पेशल एनआईए कोर्ट को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट का भी दर्जा देने की मांग की जा चुकी है. एननआईए न रशीद की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे पहले चुनाव प्रचार और शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी और उनके पिता की खराब सेहत के आधार पर भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है. अगर कोर्ट चाहे तो अब रशीद की नियामित ज़मानत पर सुनवाई कर सकती है. इस पर रशीद के वकील ने कहा कि हम अभी सिर्फ अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं.

बता दें कि 30 जनवरी को सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वकील ने कहा कि जब तक नियमित जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक उसे संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. उनकी नियामित ज़मानत याचिका पांच महीने से लंबित है. इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी मिली थी. रशीद चुने हुए सांसद हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है. सुनवाई के दौरान एनआईए ने याचिका का विरोध किया.

संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग :रशीद इंजीनियर ने 4 अप्रैल तक चलने वाले संसद के सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. इससे पहले हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआइए को नोटिस जारी किया था. इंजीनियर रशीद ने नियमित याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि उसकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए.बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. उसके पहले इंजीनियर रशीद ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

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