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धार में युवक को चटाया थूक, खिलाया गोबर, रंगोली पर थूकने का आरोप

धार जिले के सागौर क्षेत्र की घटना, लोगों ने युवक पर रंगोली पर थूकने का लगाया आरोप. पुलिस ने शांति भंग में भेजा जेल.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 3, 2024, 3:45 PM IST

Updated : Nov 3, 2024, 5:23 PM IST

धार: मध्य प्रदेश के धार जिले के सागौर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें लोगों की भीड़ एक युवक को जमीन पर थूक चटवाती और उसके मुंह में गोबर ठूंसती नजर आ रही है. लोगों ने युवक पर एक रंगोली पर थूकने का आरोप लगाया है. मामले में पुलिस ने धारा सीआरपीसी 151 के तहत शांति भंग के तहत केस दर्ज किया है और दोनों पक्षों के आरोपियों को जेल भेज दिया है.

दरअसल यह पूरा मामला धार जिले के सागौर क्षेत्र का बताया जा रहा है. युवक पर आरोप है कि उसने यहां रास्ते में बनी हुई एक रंगोली पर थूक दिया. जिसकी खबर लगते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और युवक से जबरदस्ती उसका थूक चटवाया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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घटना के बाद भीड़ ने युवक को पुलिस को सौंप दिया

वायरल वीडियो को लेकर पीड़ित युवक के परिजनों का कहना है, ''युवक मजदूरी का कार्य करता है. उसे एक ठेकदार काम पर लेकर गया था. हमें बताया गया है कि उसने सड़क किनारे बनी हुई किसी रंगोली के पास तंबाकू थूका तो उसके छीटे रंगोली पर पड़ गए. घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ वहां एकत्रित हुई और उससे जमीन पर से उसका थूक चटवाया. जिसके बाद उसे भीड़ थाने लेकर चली गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया.'' पुलिस ने उसे एसडीएम के सामने पेश किया जहां अवकाश होने के चलते सीधा उसे शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज दिया गया.

मामले में पुलिस अधिकारियों ने साधी चुप्पी

परिजनों का कहना है कि थाने पहुंचने पर थानेदार ने उनसे माहौल को देखते हुए शिकायत न करने की बात कही और विश्वास दिलाया कि सोमवार को उसकी जमानत तहसीलदार के यहां से हो जाएगी. वहीं परिजन मामले को लेकर डरे हुए हैं. सागोर टीआई प्रशांत पाल ने बताया कि, ''दीपावली पर्व के चलते शांति भंग करने की धारा 151 के तहत दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. फिलहाल मामले में सीआरपीसी की धारा 151 संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी से संबंधित है, जिसमें शांति भंग होने या सार्वजनिक अव्यवस्था की संभावना को रोकने के लिए की गई कार्रवाई शामिल है. जिसके तहत यह कार्यवाही की गई है.''

Last Updated : Nov 3, 2024, 5:23 PM IST

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