चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 मार्च को कोयंबटूर में होने वाले रोड शो के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने अनुमति प्रदान कर दी है. बता दें कि भाजपा की राज्य इकाई ने पीएम मोदी के कोयंबटूर में रोड शो को अनुमति देने से इनकार करने वाले पुलिस के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
इस सबंध में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने शुक्रवार शाम 4.30 बजे तक इसे आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया. साथ ही रैली की अनुमति देने और पुलिस को भाजपा के अनुरोध का पालन करने का निर्देश दिया.
इससे पहले, पुलिस ने सुरक्षा कारणों और चल रही सार्वजनिक परीक्षा का हवाला देते हुए चार किलोमीटर के रोड शो की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने मोदी को रोड शो करने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए कई मुद्दों का हवाला दिया. पुलिस ने कहा कि राज्य ने पहले ही अपनी परीक्षा समय सारिणी जारी कर दी है.इसमें बोर्ड परीक्षाएं 18 और 19 मार्च को निर्धारित की गई हैं. इस बारे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इतने लंबे रोड शो का उन छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.