चेन्नई:मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, पीके शेखर बाबू और सांसद ए राजा के विरुद्ध एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के सदस्यों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर रिट जारी करने से मना कर दिया. बता दें कि इन नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के विरोध में कथित रूप से टिप्पणी किए जाने के बाद पद पर बने रहने को लेकर एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के सदस्यों ने सवाल उठाए थे. साथ ही अधिकार पृच्छा याचिकाओं में सवाल उठाया गया था कि किस आधार पर वे सरकारी पदों पर कायम हैं.
मामले में जस्टिस अनीता सुमंत ने हिंदू मुन्नानी के दो पदाधिकारियों के अलावा एक अन्य व्यक्ति की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा कर दिया. इन याचिकाओं में सवाल उठाया गया था कि जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के इन नेताओं के द्वारा सनातन धर्म विरोधी बैठक में भाग लिया गया और धार्मिक रीति-रिवाजों की व्यवस्था के खिलाफ भाषण दिया गया, इस वजह से वे किस हैसियत से सरकारी पदों पर कायम हुए हैं.