लखनऊ: योगी सरकार ने विधानसभा सदन में जबरन धर्मपरिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ लाए गए नए कानून को ध्वनिमत से पारित करा लिया है. एक दिन पहले ही योगी सरकार ने सदन में 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024' पेश किया था. जिसे चर्चा के बाद पास करा लिया गया है. धर्म परिवर्तन करने वालो के खिलाफ अब सजा दोगुनी कर दी गई है. नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने, उसे बेचने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो गया है. उत्तर प्रदेश में गुमराह करके शादी करने और अनुसूचित जाति व जनजाति के धर्म परिवर्तन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है.
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म सँपरिवर्तन प्रतिशेध विधेयक 2021 पारित किया था. जिसमें विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था. अब संशोधन के माध्यम से पिछले विधेयक को सजा और जुर्माना की दृष्टि से अब और मजबूत और कड़ा करने की राज्य सरकार ने पहल की है. नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी नाबालिग दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला एससी एसटी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास और 1 एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान रखा गया है. इसी प्रकार सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जमाने की सजा का प्रावधान है. यह विधेयक विधानसभा में पास हो गया है. अब इसे विधान परिषद में पास होने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा.
पेपर लीक करने वालों को भी आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है. सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 को विधानसभा में मंगलवार को विधानसभा में पास कर दिया गया. नए कानून के तहत परीक्षा में नकल व पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो सकेगी. इनमें न्यूनतम दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने को शामिल किया गया है.