हुबली: कर्नाटक के बहुचर्चित नेहा हिरेमथ मर्डर केस में सीआईडी पुलिस ने स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है. आरोप पत्र में बताया है कि नेहा हिरेमथ की हत्या का कारण आरोपियों की हताशा थी. कुल 483 पन्नों की दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि,नेहा हिरेमठ की हत्या की वजह लव जिहाद नहीं है. आरोप पत्र में नेहा हिरेमथ मर्डर का मुख्य आरोपी फैयाज पर आईपीसी की धारा 302 (मृत्युदंड या आजीवन कारावास), 341 (एक महीने की कैद) और 506 (जीवन को खतरे में डालने के लिए 7 साल की कैद) के तहत आरोप लगाए गए हैं. नेहा के पिता, मां, भाई, सहपाठी, गर्लफ्रेंड, बीवीबी कॉलेज के लेक्चरर सहित कुल 99 लोगों की गवाही जुटाई गई है. प्रत्यक्षदर्शी, सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज, पोस्टमार्टम डॉक्टर और विशेषज्ञ (फॉरेंसिक) रिपोर्ट भी शामिल हैं.
आरोप पत्र में शादी से इनकार को बताया हत्या का कारण
फैयाज और नेहा 2020-21 में हुबली के पीसी जोबिन कॉलेज में एक साथ बीसीए की पढ़ाई करते थे. जानकारी के मुताबिक, दोनों शुरू में दोस्त थे. खबर के मुताबिक, 2022 में धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. हालांकि मार्च 2024 में दोनों (नेहा और फैयाज) में अनबन हो गई. इससे तंग आकर नेहा ने फैयाज से बात करना बंद कर दिया. फैयाज को लगा की लड़की उसे इग्नोर कर रही है, उसने हत्या करने का फैसला किया. 18 अप्रैल 2024 को शाम करीब 4.40 बजे उसने चाकू से वार कर नेहा हिरेमथ की हत्या कर दी.
सीआईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि, हत्या से पहले आरोपी फैयाज नेहा के सामने आया था. उसने नेहा से कहा था कि, वह इतने दिनों से प्यार करने के बाद उसे धोखा दे रही है. उसने नेहा से पूछा कि, क्या वह उससे शादी नहीं करेगी. सीआईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि, उसके बाद फैयाज ने नेहा को जान से मारने की धमकी देते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया. नेहा पर जानलेवा हमला करने के बाद फैयाज चाकू वहीं छोड़कर फरार हो गया.