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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए बनेगा जल्द कानून, जेल और जुर्माने का भी होगा प्रावधान

stop religious conversion in Chhattisgarh धर्मांतरण की लगातार बढ़ती घटनाओं से परेशान सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर बड़ा कदम उठाने जा रही है. सदन में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धर्मांतरण पर लगाम लगाना अब जरूरी है.

stop religious conversion in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए बनेगा कानून

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 18, 2024, 7:59 PM IST

Updated : Feb 18, 2024, 9:49 PM IST

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए बनेगा कानून

रायपुर:विधानसभा में विष्णु देव साय सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि साय सरकार जल्द ही धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाएगी. अग्रवाल ने कहा कि कानून का उल्लंघन कर धर्मांतरण करवाने वालों पर जेल और जुर्माने का भी प्रावधान लगाया जाएगा. मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लंबे वक्त से लालच और धोखे से धर्मांतरण का खेल चलता आ रहा है. विदेशी पैसों और ताकतों के जरिए छत्तीसगढ़ की फिजा और भाईचारे को खत्म करने की साजिश रची जा रही है.

धर्मांतरण का होगा खेल तो जाएंगे जेल: प्रदेश के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण के खिलाफ कड़े संकेत देते हुए कहा कि अब इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमारी सरकार इसी सत्र में धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाएगी, कुछ लोग प्रदेश की डेमोग्राफी और इकोलॉजी को बर्बाद करना चाहते हैं उनको रोकना जरूरी है. बिना सरकार और प्रशासन को सूचित किए धर्म परिवर्तन कराने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक तैयार है कानूनी मसौदा: सूत्रों की मानें तो धर्मांतरण के खिलाफ कानूनी मसौदा भी सरकार ने तैयार कर लिया है. मसौदे के मुताबिक यदि कोई दूसरे धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो उसे इसकी जानकारी देनी होगी. कम से कम दो महीने पहले अपने धर्मांतरण की जानकारी प्रशासन को देनी पड़ेगी. कलेक्टर और पुलिस के जरिए ये बताना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तन वो क्यों कहना चाहता है. प्रशासन ये पता भी लगाएगी कि कहीं लालच या दबाव के चलते तो नहीं धर्म परिवर्तन किया जा रहा है. गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वालों को 2 साल से अधिक और 10 साल तक की सजा आने वाले मसौदे के मुताबिक हो सकती है. जुर्माने का भी प्रावधान कानून में रखा जाएगा.

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Last Updated : Feb 18, 2024, 9:49 PM IST

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