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कोलकाता केस: सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने और पश्चिम बंगाल सीएम के इस्तीफे की याचिका खारिज की - Kolkata doctor rape and murder

By Sumit Saxena

Published : Sep 17, 2024, 5:56 PM IST

Kolkata doctor rape and murder Case: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया को कोलकाता के आरजी कर सरकारी अस्पताल में रेप और मर्डर की शिकार हुई रेजिडेंट डॉक्टर की तस्वीर और नाम हटाने का भी निर्देश दिया.

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सुप्रीम कोर्ट (IANS)

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने मामले में कार्यवाही का सीधा प्रसारण न करने की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच ने एक वकील से कहा, “यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है. आप बार के सदस्य हैं... हम जो कहते हैं, उसके लिए हमें आपकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है. आप जो कहते हैं, उसे कानूनी अनुशासन के नियमों का पालन करना होगा…”.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने वकील को उसकी याचिका के लिए फटकार लगाई और कहा कि उसके पास ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है.

बेंच ने वकील से कहा कि, वह एक राजनीतिक पदाधिकारी के बारे में उसकी भावनाओं के बारे में उसकी दलील पर विचार करने के लिए उत्सुक है. “हम डॉक्टरों की विशिष्ट शिकायतों से निपट रहे हैं. सीजेआई ने कहा, "अगर आप मुझसे सीएम को इस्तीफा देने का निर्देश देने के लिए कहते हैं, तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है."

इससे पहले, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को धमकाया जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है. हालांकि, सीजेआई ने सिब्बल से कहा, "हम लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं करेंगे... यह जनहित का मामला है..." मामले में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के खिलाफ दलीलें देते हुए सिब्बल ने कहा कि जैसे ही न्यायाधीश इस बेहद भावनात्मक मुद्दे पर टिप्पणी करते हैं, जनता की प्रतिक्रिया होती है.

सिब्बल ने कहा कि उनकी 50 साल की प्रतिष्ठा, जिसे नष्ट किया जा रहा है और यह रातों-रात नष्ट हो रही है और उन्होंने कहा कि स्वप्निल त्रिपाठी फैसले (लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित) में, इस अदालत ने कहा था कि अत्यधिक भावनात्मक मामलों में लाइव स्ट्रीमिंग से बचा जा सकता है. सिब्बल ने आगे कहा कि, महिला वकीलों को बलात्कार या एसिड हमलों की धमकी दी जा रही है. सीजेआई ने स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में किसी भी वकील के लिए पेश होने वाले वकील को इस तरह की धमकी नहीं देनी चाहिए. किसी भी मामले में किसी भी पक्ष को धमकाया नहीं जा सकता.

बेंच ने कहा, "हम इसका ध्यान रखेंगे...." सिब्बल ने कहा कि, यह दावा किया जा रहा है कि वह हंस रहे थे, जबकि वह कार्यवाही के दौरान हंस नहीं रहे थे और उन्हें बदनाम किया जा रहा है. सिब्बल ने कहा, "यह सबसे जघन्य अपराध है और हमारे चैंबर में महिलाओं को धमकाया जा रहा है."

सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट के पहलू पर, सीजेआई ने कहा, "हमें पूरा विश्वास है कि यह सच्चाई और आगे की सच्चाई को उजागर करेगी, इस समय इस पर कोई टिप्पणी करना नासमझी होगी."

रेप और मर्डर की शिकार हुई रेजिडेंट डॉक्टर की तस्वीर और नाम हटाने का निर्देश

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया को कोलकाता के आर जी कर सरकारी अस्पताल में रेप और मर्डर की शिकार हुई रेजिडेंट डॉक्टर की तस्वीर और नाम हटाने का भी निर्देश दिया.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि विकिपीडिया पर अभी भी पीड़िता का नाम और तस्वीर मौजूद है. पीठ ने कहा कि, कानून के प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं कि बलात्कार और हत्या के मामलों में पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती. पीठ ने कहा, "मृतक की गरिमा और गोपनीयता बनाए रखने के हित में, शासन सिद्धांत यह है कि बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा. विकिपीडिया पिछले पारित आदेश का पालन करने के लिए कदम उठाएगा."

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीड़िता का नाम, फोटो और वीडियो हटाने का आदेश दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान का खुलासा करना निपुण सक्सेना मामले में पारित उसके आदेश का उल्लंघन है.

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