बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक पत्नी के उस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उसने अलग रह रहे अपने पति से हर महीने 6 लाख रुपये से ज्यादा का गुजारा भत्ता मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अगर वह (पत्नी) इतना पैसा खर्च करना चाहती है, तो उसके लिए बेहतर है कि वह खुद काम करे.
जस्टिस ललिता कन्नेघंटी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पत्नी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पारिवारिक अदालत द्वारा तय गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है. साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी कि मौजूदा मामले के माध्यम से उन लोगों को स्पष्ट संदेश जाएगा जो मानते हैं कि अदालती प्रक्रिया और कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है.
खुद कमाओ पैसे
कोर्ट ने कहा कि पत्नी को गुजारा भत्ता इस आधार पर नहीं दिया जा सकता कि पति कितना कमाता है, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि पत्नी को क्या जरूरत है. बेंच ने सख्त लहजे में कहा कि अगर पति 10 करोड़ कमाता है तो क्या कोर्ट उसे 5 करोड़ देने का आदेश दे सकता है? अगर महिला खुद पर हर महीने इतना खर्च करती है, तो उसे खुद कमाने चाहिए.
बच्चों और अन्य जिम्मेदारियों का जिक्र नहीं
कोर्ट ने आगे बताया कि कानून में अपेक्षित खर्च के आधार पर भरण-पोषण मांगने का कोई प्रावधान नहीं है. महिला ने कोर्ट को अपने मासिक खर्च के रूप में निजी खर्च का ब्योरा दिया है. इसमें बच्चों और अन्य जिम्मेदारियों का जिक्र नहीं है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि पत्नी को वास्तविक खर्च को लेकर हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है.