बेंगलुरु: पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने होलेनरसीपुर टाउन पुलिस स्टेशन और सीआईडी की बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों पर दर्ज एफआईआर मामलों में जमानत की मांग की है. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने एसआईटी को नोटिस जारी किया है.
न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका के संबंध में नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी.
न्यायिक हिरासत में प्रज्वल रेवन्ना
होलेनरसीपुर थाने में दर्ज मामले के संबंध में आवेदन देने वाले प्रज्वल रेवन्ना पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में उन्होंने रेगुलर ने जमानत मांगी है. हालांकि, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने इस पर आपत्ति जताई. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी. बता दें कि सीआईडी की ओर से दर्ज दूसरी एफआईआर के सिलसिले में जांचकर्ताओं ने प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार नहीं किया है. इसलिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया है.