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प्रज्वल रेवन्ना की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने की सुनवाई, SIT को हाई कोर्ट का नोटिस - Karnataka HC

Ex MP Prajwal Revanna Bail Plea, पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने एसआईटी को नोटिस जारी किया है. पढ़िए पूरी खबर...

KARNATAKA HIGH COURT
कर्नाटक हाई कोर्ट (प्रतीकात्मक फाइल फोटो-ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 5, 2024, 9:14 PM IST

बेंगलुरु: पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने होलेनरसीपुर टाउन पुलिस स्टेशन और सीआईडी ​की बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों पर दर्ज एफआईआर मामलों में जमानत की मांग की है. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने एसआईटी को नोटिस जारी किया है.

न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका के संबंध में नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी.

न्यायिक हिरासत में प्रज्वल रेवन्ना

होलेनरसीपुर थाने में दर्ज मामले के संबंध में आवेदन देने वाले प्रज्वल रेवन्ना पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में उन्होंने रेगुलर ने जमानत मांगी है. हालांकि, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने इस पर आपत्ति जताई. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी. बता दें कि सीआईडी ​​की ओर से दर्ज दूसरी एफआईआर के सिलसिले में जांचकर्ताओं ने प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार नहीं किया है. इसलिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया है.

इस दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सीआईडी की दर्ज एफआईआर पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है. इसके बाद कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराने की बात कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी.

क्या है मामला?

प्रज्वल रेवन्ना वर्तमान में होलेनरसीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ बलात्कार के आरोप में दर्ज मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में है. सीआईडी ​​ने हाल ही में इसी आरोप के संबंध में दूसरी एफआईआर दर्ज की है. हालांकि जांचकर्ताओं ने इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है. इससे पहले विशेष अदालत ने 26 जून, 2024 को होलेनरसीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके चलते उन्होंने नियमित जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

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