रांचीः झारखंड सहित देश के कई राज्यों में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं. केंद्र और प्रदेश सरकार ने इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. इसके बाद भी शिक्षा माफिया कानून को धता बताकर इस व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं.
नकल की रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में कठोर कानून बनाने की पहल की है. जिसके तहत नकल करते पकड़े जाने या परीक्षा में अनियमितता पर 10 साल की सजा और एक करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया है. हालांकि केंद्र के द्वारा नकल विरोधी विधेयक लाए जाने से पहले झारखंड में इसको लेकर कानून बनाए गए हैं. जिसके तहत आजीवन कारावास और 10 करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया है. केंद्र और झारखंड सरकार के नकल विरोधी कठोर प्रावधान पर नजर दौड़ाएं तो झारखंड ने अधिक सख्ती दिखाई है.
केंद्र सरकार के नकल विरोधी विधेयक में प्रावधानः
परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्ति पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना के साथ 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. एग्जाम सर्विस प्रोवाइडर पर एक करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान. धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों के लिए 5 से 10 साल का कारावास और न्यूनतम एक करोड़ रुपया का जुर्माना. केंद्र के विधेयक में अनुचित साधनों के तौर पर प्रश्न पत्र लीक सहित 15 कार्य आपराधिक श्रेणी में है. नकल विरोधी बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा संचालित होने वाली सभी परीक्षा शामिल है.
झारखंड सरकार के नकल विरोधी विधेयक में प्रावधानः
झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाता है. इसके तहत कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास के अलावे 10 करोड़ जुर्माना का प्रावधान है. पहली बार किसी प्रतियोगिता परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर 1 वर्ष की जेल और पांच लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान रखा गया है. वहीं दूसरी बार किसी प्रतियोगिता परीक्षा में नकल करते या पेपर लीक करने में शामिल होने पर 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना का प्रावधान है. न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित अभ्यर्थी 10 वर्षों तक किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. नकल से जुड़े मामले या पेपर लीक की पहले प्रारंभिक जांच होगी कांड दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया गया है. पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों में बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया गया है. ये कानूनी प्रावधान झारखंड के क्षेत्र अधीन आयोजित होने वाले राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती एजेंसी, निगमों और निकायों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा पर लागू होगा.
झारखंड में पेपर लीक के मामलेः
झारखंड में पेपर लीक के मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं. यही वजह है कि झारखंड सरकार ने पिछले साल कठोर कानून बनाकर इस कार्य में लगे संगठित गिरोह पर अंकुश लगाने की कोशिश की है. इसके बाबजूद हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न लीक हो गए. 28 जनवरी को तीसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न लीक होने के बाद जहां संपूर्ण परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं, वहीं आक्रोशित छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं. जेएसएससी ने पेपर लीक का मामला प्रकाश में आने के बाद नामकुम थाना में कांड दर्ज करा चुकी है. ये तो हाल की घटना है, इससे पहले पॉलिटेक्निक परीक्षा का प्रश्न राज्य में 2022 में लीक हुआ था, जिसके कारण दोबारा परीक्षा लेनी पड़ी.