श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोग कड़ाके की ठंड के दौरान गंभीर बिजली संकट से जूझ रहे हैं. इस पर प्रशासन ने बिजली की आपूर्ति और उत्पादन में कमी को देखते हुए बिजली बचाने के लिए निक्रोम कॉइल आधारित गैजेट के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया है. कश्मीर घाटी में उपभोक्ताओं को बिजली वितरित करने वाली कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPDCL) ने बुधवार एक आदेश जारी कर व्यापारियों से निक्रोम कॉइल आधारित हीटिंग गैजेट बेचना बंद करने के लिए कहा है. ऐसा करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है. इसको लेकर केपीडीसीएल ने फरवरी 2018 में भाजपा-पीडीपी सरकार द्वारा जारी किए गए एक पुराने आदेश का हवाला दिया गया है.
केपीडीसीएल ने कहा है कि निक्रोम कॉइल-आधारित क्रूड हीटर, बॉयलर और स्टीमर के निर्माण या आयात या परिवहन या बिक्री या खरीद या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही कहा गया है कि ये बीआईएस या अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग के आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं. केपीडीसीएल ने सर्दियों के दौरान घाटी में हुकिंग कर बिजली चोरी का आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है और उन पर 100 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है. सरकारी स्वामित्व वाली परियोजनाओं से जलविद्युत के कम उत्पादन होने और कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड सामना कर रहे लोगों को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है.
इसी कड़ी में चालिया कलां में निगम ने प्रयोग किए जाने वाले हीटिंग गैजेट को जब्त कर लिया है. लेकिन, केपीडीसीएल ने कहा कि जब्ती के बावजूद उपभोक्ता बाजार से ताजा नाइक्रोम कॉइल आधारित कच्चे गैजेट खरीदते हैं, जहां ये आसानी से उपलब्ध हैं, और बिजली का दुरुपयोग करते हैं. इस संबंध में केपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक मुसरतुल इस्लाम ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे बाजारों और बिजली के उपकरणों और वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यापारियों से नाइक्रोम कॉइल आधारित हीटर, बॉयलर और स्टीमर की उपलब्धता को स्थायी रूप से हटा दें. उन्होंने कहा कि उन्हें सलाह दी जाएगी कि वे किसी भी नाइक्रोम कॉइल आधारित हीटिंग गैजेट की खरीद और बिक्री न करें. ऐसा नहीं करने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा.