नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से समन किया जा रहा है. केजरीवाल की तरफ से बार-बार यह पूछा जाता था कि उनको किस हैसियत में समन भेजा जा रहा है. कोर्ट ने इस याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी. कोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली इस याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांगे. इस पर ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.
ईडी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, सुनवाई के हकदार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल और के. कविता के खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज हैं. उनसे पूछताछ जरूरी है, लेकिन वे समन को नजरअंदाज कर रहे हैं. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने को आम आदमी कहते हैं, लेकिन जब समन भेजा जाता है तब वे कभी विपश्यना पर चले जाते हैं, तो कभी दूसरा बहाना करते हैं.