प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि आपसी सहमति से तलाक के समय पत्नी ने गुजारा भत्ता सहित सभी अधिकार छोड़ दिए तो बाद में उसे पूर्व पति से गुजारा भत्ते की मांग करने का अधिकार नहीं है.
यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने गौरव मेहता व अनामिका चोपड़ा की पुनरीक्षण याचिकाओं पर दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के अपर प्रधान न्यायाधीश द्वारा पत्नी को प्रतिमाह 25 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने के आदेश के खिलाफ पति की पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए पत्नी की गुजारा भत्ता बढ़ाने की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने पति के खिलाफ भविष्य के सारे अधिकार छोड़कर तलाक लिया है इसलिए उसे अंतरिम गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं है.
याचियों की 27 फरवरी 2004को शादी हुई थी. उनके एक बच्चा हुआ. 16 जून 2006 को विवाद के कारण उन्होंने आपसी सहमति से तीस हजारी कोर्ट नई दिल्ली में तलाक का मुकदमा किया. अदालत में दोनों के बयान दर्ज हुए. पत्नी ने कहा कि वह भविष्य में पति से कोई गुजारा भत्ता नहीं मांगेगी. बेटा बालिग होने तक मां के साथ रहेगा और पिता को बेटे से नियत समय पर मुलाकात करने की अनुमति होगी. इसी आधार पर 20 अगस्त 2007 को उनका तलाक हो गया और दोनों अलग रह रहे हैं.