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दिल्ली की कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई कल - Death in coaching center case

Death in coaching center case: राजधानी में कोचिंग सेंटर में हुई छात्रों के मौत के मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. राऊज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत याचिकाओं को खारिज करने का आदेश दिया था, जिसे पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला
कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 11, 2024, 11:49 AM IST

Updated : Sep 11, 2024, 7:48 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दिया. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच जमानत याचिका पर कल यानि 12 सितंबर को सुनवाई करेगी.

इससे पहले हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर पांच सितंबर को सीबीआई को नोटिस जारी किया था. जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की, उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं.

इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अगस्त को इन चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया था. इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि जमानत याचिका पर भावनाओं से नहीं, बल्कि मामले और कानून के तथ्यों के आधार पर सुनवाई की जाए. उन्होंने कहा था कि जब एजेंसी कार्रवाई नहीं करती तो यह भी अपराध का हिस्सा है. दिल्ली नगर निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते. सह-मालिकों के वकील ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके लिए आरोपी कैसे जिम्मेदार हैं. क्या आरोपियों को फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए.

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बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें.

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Last Updated : Sep 11, 2024, 7:48 PM IST

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