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चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम विवाद: हाई कोर्ट की शरण में INDIA गठबंधन, UT प्रशासन को 3 सप्ताह में देना होगा जवाब

Chandigarh Mayor election results Controversy: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है. इस जीत के साथ ही विवादों का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (INDIA गठबंधन) ने इसे चुनाव का बहिष्कार करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले में आज अदालत में सुनवाई हुई. चंडीगढ़ प्रशासन को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है.

Chandigarh Mayor election results Controversy
चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम विवाद में हाई कोर्ट में सुनवाई.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 31, 2024, 12:03 PM IST

Updated : Jan 31, 2024, 5:34 PM IST

चंडीगढ़: नगर निगम चंडीगढ़ में मंगलवार, 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जैसे ही बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने जीत हासिल की सदन में जमकर हंगामा हुआ. इंडिया गठबंधन की ओर से हाई कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव रद्द करने को लेकर याचिका दायर की गई थी. आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है. चंडीगढ़ प्रशासन ने जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का वक्त मांगा है लेकिन अदालत ने जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी. सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब एजी से कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन को जबाब देने दीजिए, अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा. सुनवाई में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब के एजी गुरमिंदर सिंह गैरी ने कहा कि शर्म से कहना पड़ रहा है कि मंगलवार, 30 जनवरी को मेयर चुनाव में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा. ऑन रिकॉर्ड पर वीडियो रखी गई है. एजी ने कहा कि सिस्टम के साथ ऑफिसर ने फ्रॉड किया. बैलेट पेपर के साथ घपला किया गया है. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है. मेयर चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ वह पेन ड्राइव में है हाई कोर्ट उसे देख सकता है.

इसके साथ ही अदालत में सुनवाई के दौरान पंजाब के एजी ने कहा कि अनइलेक्टेड को इलेक्टेड कैसे बनाया जा सकता है. पहले तो प्रीसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह देरी से आये फिर कुछ बैलेट पेपर पहले से ही मार्क्ड थे. वहां काउंटिंग एजेंट मौजूद थे लेकिन प्रीसाइडिंग ऑफिसर को आने नहीं दिया. बाद में 20 वोट में से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के 8 इनवैलिड (अमान्य) करार दिए गए. उन्होंने अदालत में पूछा कि हाई कोर्ट के आदेशों के बाद क्या ऐसी प्रैक्टिस को हम स्वीकृत कर सकते हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि फ्री और फेयर चुनाव करवाए जाएंगे.

अदालत में पंजाब के AG ने अपील की है कि मेयर चुनाव के रिकॉर्ड मंगवाया जाए. उन्होंने रजिस्टर ऑफिस में रखवाए जाने की मांग की है. इसके बाद चड़ीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए रिस्पॉन्स फाइल करने के निर्देश दिए गए हैं.

एजी ने कहा कि चुनावों का नतीजा नहीं आया था तभी हमने मेंशनिंग की थी, आज की डेट लगी थी. चंडीगढ़ प्रशासन ने जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है. इस पर एजी ने कहा कि एक साल का कार्यकाल है पहले की तारीख दी जाए. इस पर चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि हमने डाटा सुरक्षित रखा है.

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Last Updated : Jan 31, 2024, 5:34 PM IST

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