प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर लंबित मुकदमों की सुनवाई सोमवार को भी पूरी नहीं हो पायी थी. इन मामलों में मंगलवार को भी सुनवाई हुई. इसमें हिंदू पक्ष ने कहा कि वाद पोषणीय है. इसकी गैर पोषणीयता के संबंध में दायर याचिका पर साक्ष्यों को देखने के बाद ही फैसला किया जा सकता है. मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी.
सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने ज्ञानवापी मामले में पारित निर्णय का हवाला दिया. इसमें अदालत ने कहा था कि धार्मिक चरित्र दीवानी अदालत तय नहीं कर सकती. चूंकि यह संपत्ति (शाही ईदगाह मस्जिद) वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए अदालत को मामले में सुनवाई करने का अधिकार है. शाही ईदगाह मस्जिद पहले एक मंदिर था, जिस पर बलपूर्वक कब्जा किया गया और बाद में नमाज अदा करनी शुरू दी गयी.
यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मामले की सुनवाई की. मुकदमे की पोषणीयता पर सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत मुस्लिम पक्ष की ओर से उठाए गए तर्कों के जवाब में सोमवार को हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि मुकदमा चलने योग्य है. इसके संबंध में दलील का फैसला प्रमुख सबूतों के बाद ही किया जा सकता है. यह भी कहा गया कि इन मामलों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान लागू नहीं होंगे.