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प्रधानमंत्री के कथित हेट स्पीच का मामला, FIR दर्ज करने की मांग पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा- इस केस में क्या एक्शन लिया? - Hate Speech Case - HATE SPEECH CASE

प्रधानमंत्री के कथित हेट स्पीच के खिलाफ एफआरदर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है.

साकेत कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट.
साकेत कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट. (Photo- ETV Bharat.)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2024, 9:56 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के साकेत कोर्ट ने राजस्थान में चुनावी रैली के दौरान 21 अप्रैल को कथित हेट स्पीच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कार्तिक टपारिया ने मामले की अगली सुनवाई 5 जून को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ये बताने को कहा है कि क्या इस मामले में कोई शिकायत दर्ज की गई है और उसकी जांच हुई है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या जांच के दौरान किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की पुष्टि हुई है और अगर संज्ञेय अपराध हुआ है तो क्या एफआईआर दर्ज की गई है.

याचिका कुर्बानी अली ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान में जो भाषण दिया वो दो समुदायों में वैमनस्य पैदा करने वाला है. याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जानबूझकर अपने भाषण में मुस्लिमों को टारगेट किया. याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो वो मुस्लिमों में मंगलसूत्र बांट देगी. प्रधानमंत्री के भाषण में मुस्लिमों को टारगेट कर उन्हें घुसपैठिया करार दिया गया. याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का भाषण राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. बता दें कि 10 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित सांप्रदायिक भाषणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया था.
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