चंडीगढ़ :हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को बड़ी राहत
Published : Apr 8, 2024, 5:35 PM IST
|Updated : Apr 8, 2024, 6:02 PM IST
चंडीगढ़ :हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को बड़ी राहत
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस अहम फैसले के बाद करनाल विधानसभा उपचुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है जिससे हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले इस मामले में लगी एक याचिका को पहले हाई कोर्ट की डबल बेंच खारिज कर चुकी है. वहीं बाकी बची 3 जनहित याचिकाओं को आज अदालत ने खारिज कर दिया है. हरियाणा के एडवोकेट जनरल बी आर महाजन ने कहा कि कोर्ट को बताया गया कि महाराष्ट्र के जिस जजमेंट का बार-बार हवाला दिया जा रहा है, उसकी परिस्थितियों अलग है और हरियाणा की परिस्थितियां अलग है. वहीं अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें सकते हैं.
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विधानसभा उपचुनाव को बताया था फिजूलखर्ची
आपको बता दें कि हरियाणा का सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे क्योंकि अभी वे विधायक नहीं है. ऐसे में उनका विधानसभा चुनाव लड़कर जीतना काफी अहम हो जाता है. वहीं इस उपचुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले का हवाला देते हुए करनाल में विधानसभा उपचुनाव को रद्द करने के लिए कहा था. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि विधानसभा का एक साल से भी कम वक्त बचा है, ऐसे में विधानसभा उपचुनाव कराना फिजूलखर्ची है. लेकिन अदालत ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद करनाल में उपचुनाव शेड्यूल के हिसाब से होंगे.