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गृह प्रवेश के निमंत्रण कार्ड के जरिए अपने नेता को वोट करने की अपील, प्रशासन की पड़ी नजर, दर्ज हुआ मामला - Vote Appeal through invitation card - VOTE APPEAL THROUGH INVITATION CARD

Promotion through house warming invitation card. झारखंड में एक शख्स को अपने गृह प्रवेश के निमंत्रण कार्ड पर व्यक्ति विशेष को वोट करने का स्लोगन छपवाना महंगा पड़ गया है. जिला प्रशासन ने शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

Promotion through house warming invitation card
Promotion through house warming invitation card

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 13, 2024, 7:09 AM IST

Updated : Apr 13, 2024, 3:25 PM IST

रामगढ़ : लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राजनीतिक दलों के साथ-साथ लोग भी अपने पसंदीदा नेता के लिए चुनाव प्रचार में जुट गये हैं. हर कोई अलग-अलग तरीके से प्रचार कर रहा है. ऐसा ही एक मामला झारखंड के रामगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां भावनाओं में बहकर एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया कि अब उसके लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं. जिला प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

मामला गृह प्रवेश समारोह के निमंत्रण कार्ड से जुड़ा है. एक शख्स अपने गृह प्रवेश समारोह के निमंत्रण कार्ड के जरिए व्यक्ति विशेष का चुनाव प्रचार कर रहा था. घटना रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत बड़कीपोना गांव की है.

दरअसल, एक व्यक्ति ने नया घर बनवाया. फिर घर के गृह प्रवेश समारोह में लोगों को आमंत्रित करने के लिए एक कार्ड छपवाया. कार्ड पर ही व्यक्ति विशेष को वोट देने का नारा भी छपा हुआ था. जिसके बाद अब वह गृह प्रवेश कार्ड सुर्खियों में आ गया है. कार्ड पर छपे स्लोगन की जानकारी जैसे ही रामगढ़ जिला प्रशासन को मिली, तुरंत कार्रवाई की गई. कार्ड छपवाने वाले घर के मालिक पूरन कुशवाहा के खिलाफ रजरप्पा थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है.

प्रशासन ने लिया संज्ञान

डीसी चंदन कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. बावजूद इसके बड़कीपोना क्षेत्र निवासी पूरन कुशवाहा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए गृह प्रवेश के निमंत्रण कार्ड में एक व्यक्ति विशेष को वोट देने से संबंधित नारा लिखवा दिया. फिर इस निमंत्रण कार्ड को आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद लोगों को बांटे गए और 27 मार्च को गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया गया.

उन्होंने बताया कि मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन रामगढ़ ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पूरन कुशवाहा के खिलाफ आईपीसी-1860 की धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : Apr 13, 2024, 3:25 PM IST

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