नई दिल्ली:एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने पीएफ क्लेम सेटलमेंट में ब्याज के पेमेंट करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसके साथ ही ईपीएफ सदस्यों को उनके पीएफ में जमा पैसे पर क्लेम सेटलमेंट के दौरान ज्यादा ब्याज मिलेगा. EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पीएफ क्लेम सेटलमेंट के दौरान ब्याज के भुगतान के नियमों में बदलाव को यह मंजूरी दी है.
इससे 7 करोड़ एक्टिव ईपीएफओ अकाउंट होल्डर्स को फायदा होगा. यह संशोधन 55 साल की उम्र के बाद रिटायर होने वाले, विकलांगता के कारण रिटायरमेंट, विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले और दो महीने की बेरोजगारी के बाद EPF अकाउंट बंद करने जैसे स्थितियों में पूर्ण EPF निकासी पर लागू होगा.
इससे पहले ईपीएफ स्कीम के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक महीने की 24 तारीख तक के क्लेम सेटलमेंट के दावे के लिए ब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के अंत तक ही करने का प्रावधान था. लेकिन नए नियमों के तहत ईपीएफ सदस्यों को उनके प्रॉविडेंट फंड पर दिए जाने वाले ब्याज का भुगतान क्लेम के सेटलमेंट की तारीख तक की जाएगी.