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दिल्ली के जल सकंट पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, 5 जून को UYRB की आपात बैठक करने का आदेश - DELHI WATER CRISIS

Emergent meeting of UYRB: इन दिनों राजधानी में पानी के संकट से लोग बेहाल हैं. स्थिति यह है कि उन्हें कभी पानी के टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा है, तो कभी अपनी पानी जरूरत को लेकर समझौता करना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए यूवाईआरबी की आपात बैठक की जाने वाली है.

दिल्ली में जल संकट को लेकर आपात बैठक
दिल्ली में जल संकट को लेकर आपात बैठक (ETV BHARAT)

By PTI

Published : Jun 3, 2024, 5:55 PM IST

नई दिल्ली:भीषण गर्मी के बीच दिल्ली जल संकट से जूझ रही है. इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मुद्दे के समाधान के लिए 5 जून को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) की आकस्मिक बैठक करने का आदेश दिया. यूवाईआरबी की स्थापना 1995 में की गई थी, जिसका मुख्य कार्य लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आवंटन को विनियमित करना और दिल्ली में ओखला बैराज सहित सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना था. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली शामिल हैं.

न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने शुरुआत में पूछा, सभी हितधारकों की संयुक्त बैठक क्यों नहीं हो सकती? इस पर केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले से ही यूवाईआरबी द्वारा विचार किया जा रहा है, जहां हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित सभी हितधारक राज्य पक्षकार हैं. यह वह प्रश्न है जिस पर विचार किया जा रहा है. बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश को यह विवरण देने के लिए कहा है कि उनके पास कितना अतिरिक्त पानी है.

बैठक पर बनी सहमति: पीठ ने कहा कि आपातकालीन उपाय के तौर पर इस मुद्दे के समाधान के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई जा सकती है. इसमें कहा गया है कि केंद्र और दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों की ओर से पेश वकील इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूवाईआरबी की बैठक आयोजित की जाएगी. पीठ दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजधानी में जल संकट को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त पानी को जारी करने के लिए हरियाणा को निर्देश देने की मांग की गई थी.

समस्या को लेकर अपनाएं यह दृष्टिकोण: सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि नागरिकों के सामने आने वाली पानी की कमी की समस्या के प्रति गैर-प्रतिकूल दृष्टिकोण होना चाहिए. कहा गया है कि वकील इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दों और अन्य सभी संबंधित मुद्दों को सही ढंग से संबोधित करने के लिए 5 जून को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की एक आपात बैठक होगी, ताकि नागरिकों के लिए पानी की कमी की समस्या को हल किया जा सके. पीठ ने कहा कि मामले को बोर्ड की बैठक के विवरण और समस्या के समाधान के लिए हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले सुझाए गए कदमों के साथ 6 जून को सुनवाई के लिए रखा जाए.

करनी होगी सख्ती:सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बोर्ड के सामने रखे गए आंकड़ों के मुताबिक, अगर दिल्ली में 100 लीटर पानी आता है, तो निवासियों को केवल 48.65 लीटर पानी मिलता है. कुल जल की हानि 51.35 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि हालांकि लोग पानी का दुरुपयोग नहीं करते हैं, फिर भी कुछ औद्योगिक इकाइयों द्वारा पानी का रिसाव, टैंकर माफिया और पानी की चोरी होती है. दिल्ली सरकार को सख्ती करनी होगी.

पानी उपलब्ध कराने को तैयार:इसपर दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा, आप यह बात रखेंगे लेकिन जून में पानी नहीं छोड़ेंगे. दिल्ली सरकार पानी की बर्बादी रोकने के लिए योजना बना रही थी. वहीं पीठ ने कहा, वकील जो कह रहे हैं वह भी सही है कि पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए. जब पीठ ने कहा कि बोर्ड की बैठक मंगलवार को बुलाई जा सकती है, तो तुषार मेहता ने जवाब दिया कि कल यह मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पड़े वोटों की गिनती कल होनी है. वहीं हिमाचल प्रदेश की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया, जहां तक ​​हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हमारे पास जो भी अप्रयुक्त पानी है, हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं.

मानवाधिकारों में से एक: सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, "मैं राजस्थान से आता हूं. मैंने राजस्थान में अधिकतम तापमान 50 (डिग्री सेल्सियस) देखा है. लेकिन मैंने दिल्ली में 52 (डिग्री सेल्सियस) के बारे में कभी नहीं सुना, जबकि मैं लंबे समय से दिल्ली में हूं." दिल्ली की जल मंत्री आतिशी द्वारा दायर याचिका में केंद्र, भाजपा शासित हरियाणा और कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जीवित रहने के लिए पानी तक पहुंच आवश्यक है और यह बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है.

और बढ़ सकता है जल संकट:याचिका में आगे कहा गया, यह न केवल जीविका के लिए आवश्यक है, बल्कि पानी तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी और जीवन की गुणवत्ता की गारंटी का एक अनिवार्य घटक भी है. वर्तमान जल संकट, जो चरम गर्मियों और चल रही पानी की कमी को देखते हुए और भी बदतर हो सकता है, दिल्ली के एनसीटी के लोगों के सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो पर्याप्त स्वच्छ पेयजल तक भी पहुंचने में असमर्थ हैं.

की गई यह मांग:याचिका में दिल्ली के एनसीटी में जल संकट को कम करने के लिए वजीराबाद बैराज पर तत्काल और निरंतर पानी छोड़ने के लिए हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदान किया गया पूर्ण अधिशेष पानी भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है. साथ ही इसमें कहा गया कि एक बार के उपाय के रूप में निर्देश मांगा गया है और किसी भी बकाया अंतर-राज्य जल विवाद को हल करने के लिए याचिका दायर नहीं की गई है.

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पानी न देने का आरोप:याचिका में आगे कहा गया है कि गर्मी के महीनों में मांग से निपटने के लिए, दिल्ली सरकार ने एक समाधान तैयार किया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश अपने अतिरिक्त पानी को दिल्ली के साथ साझा करने पर सहमत हो गया है. चूंकि हिमाचल प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए इसके द्वारा छोड़े गए अधिशेष पानी को हरियाणा में मौजूदा जल चैनलों के माध्यम से ले जाया जाता है और वजीराबाद बैराज से दिल्ली में छोड़ा जाता है. दिल्ली पानी की भारी कमी से जूझ रही है और मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली के हिस्से का पानी न देने का आरोप लगाया है.

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