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चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर और तीन अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों के संशोधन का आदेश दिया - Assembly Elections 2024

Assembly Elections 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तैयारियां शुरू होने की घोषणा के एक दिन बाद, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और तीन अन्य राज्यों - महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विशेष सारांश संशोधन का आदेश दिया है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं. पढ़ें पूरी खबर...

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 21, 2024, 4:08 PM IST

Updated : Jun 21, 2024, 5:00 PM IST

ECI
चुनाव आयोग (ANI)

श्रीनगर: चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का निर्देश दिया है. अगले महीने की पहली तारीख अर्हता तिथि होगी. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी. आयोग ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. इन राज्यों में मतदाता सूचियों का अपडेशन भी अर्हता तिथि 1 जुलाई से शुरू होगी. हरियाणा और महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त होने जा रहा है, जबकि झारखंड में यह अगले साल जनवरी में समाप्त होगा.

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का पिछला विशेष संक्षिप्त संशोधन 1 जनवरी 2024 को पात्रता तिथि मानकर किया गया था. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन के बाद अब एक वर्ष में चार अर्हता तिथियों का प्रावधान उपलब्ध है. इसके अनुसार, आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में 1 जुलाई 2024 को पात्रता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का दूसरा विशेष संक्षिप्त संशोधन करने का निर्णय लिया है.

इसका उद्देश्य सभी पात्र और गैर-पंजीकृत नागरिकों को अपना नामांकन करवाने और आगामी चुनावों में मतदान करने का मौका देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना है. चुनाव निकाय ने जोर देकर कहा कि उसका दृढ़ विश्वास है कि शुद्ध, समावेशी और अद्यतन मतदाता सूची स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों की नींव है.

वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह उल्लेख किया जाता है कि आपके राज्य में विधान सभा के लिए चुनाव इस वर्ष के अंत में होने वाले हैं, तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(2) में यह प्रावधान है कि राज्य की विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले पात्रता तिथि के संदर्भ में निर्वाचन सूची में संशोधन किया जाएगा.

इसके अनुसार 1 जुलाई, 2024 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी पात्र नागरिकों के पंजीकरण को अधिकतम करने और मतदाता सूची के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से, आयोग ने आपके राज्य में पात्रता तिथि के रूप में 1 जुलाई, 2024 के संबंध में फोटो मतदाता सूचियों का दूसरा सारांश संशोधन करने का निर्णय लिया है.

इसी तरह के पत्र महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी भेजे गए हैं, जहां इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं. पत्र में बताया गया है कि संशोधन प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू होगी और 20 अगस्त को समाप्त होगी. संशोधन प्रक्रिया से पहले, चुनाव आयोग 25 जून से 24 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर और तीन राज्यों में संशोधन-पूर्व गतिविधियां चलाएगा.

गौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रीनगर में एसकेआईसीसी में 'युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू-कश्मीर को बदलना' कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और उनके माध्यम से समस्याओं के समाधान के तरीके खोजेंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन करें और उनके माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करें, इससे बेहतर क्या हो सकता है. पीएम ने आगे कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू-कश्मीर की नई सरकार चुनेंगे. वह दिन जल्द ही आएगा जब जम्मू-कश्मीर एक बार फिर राज्य के रूप में अपना भविष्य गढ़ेगा.

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Last Updated : Jun 21, 2024, 5:00 PM IST

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