नई दिल्ली:दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. अदालत ने सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला दिया. जैन को ईडी ने 30 मई, 2022 को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, "सुनवाई में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को देखते हुए कि ट्रायल शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष पर पहुंचने की बात तो दूर, आरोपी राहत के लिए अनुकूल है. न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों पर राहत दी. ईडी का मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है.