दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

तीन इंजन उतारने के आदेश को चुनौती देने वाली स्पाइस जेट की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार - hearing on Spice Jet CASE

No immediate hearing on Spice Jet's petition: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट की एयरलाइंस की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. याचिका में एयरलाइंस में में लगे तीन इंजनों को उतारने और उन्हें 15 दिनों के अंदर इंजन कंपनियों को सौंपने के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका पर अब 20 अगस्त को सुनवाई का आदेश दिया है.

स्पाइस जेट की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं ,20 अगस्त को सुनवाई
स्पाइस जेट की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं ,20 अगस्त को सुनवाई (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 16, 2024, 4:19 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें स्पाइस जेट ने एयरलाइंस में लगे तीन इंजनों को उतारने और उन्हें 15 दिनों के अंदर इंजन कंपनियों को सौंपने के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया. शुक्रवार को स्पाइस जेट की ओर से पेश वकील अमित सिब्बल ने कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष शुक्रवार को ही सुनवाई करने की मांग की.

सिब्बल ने कहा कि अगर तीन इंजनों को उतारने के आदेश का पालन किया जाएगा तो दो एयरक्राफ्ट को उतारना पड़ेगा. उड़ानों को रद्द करना पड़ेगा. उन उड़ानों के टिकट बुक हो चुके हैं. तब कोर्ट ने कहा कि आज सुनवाई संभव नहीं है क्योंकि आज कई जज छुट्टी पर हैं. जजों को भी फाइल पढ़ने का समय दीजिए. उसके बाद कोर्ट ने याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई का आदेश दिया.

बता दें, जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की सिंगल बेंच ने 14 अगस्त को स्पाइस जेट को निर्देश दिया था कि वो दो दिनों के अंदर एयरलाइंस में लगे तीन इंजनों को उतारे और उन्हें 15 दिनों के अंदर इंजन कंपनियों को सौंपे. सिंगल बेंच ने स्पाइस जेट को निर्देश दिया था कि वो इंजन सौंपने के पहले इंजन कंपनियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों से उनकी जांच कराए.

इंजन कंपनियों ने स्पाइस जेट के ऑफर को ठुकरायाःसुनवाई के दौरान इंजन कंपनियों ने कहा था कि स्पाइस जेट ने इस विवाद के समाधान के लिए जो ऑफर दिया था वो उसे स्वीकार्य नहीं था. पहले की सुनवाई के दौरान स्पाइस जेट की ओर से पेश वकील अमित सिब्बल ने कहा था कि ये इंजन हवाई जहाज के साथ हैं और इन इंजनों को देने के लिए हवाई जहाज को उतारना पड़ेगा. इन एयरक्राफ्ट में रोजाना एक हजार यात्री यात्रा कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें :राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे हाईकोर्ट, कहा- राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं...

पिछले दो सालों से स्पाइस जेट ने एक करोड़ 29 लाख डॉलर का नहीं किया भुगतानःस्पाइस जेट ने जिन दो इंजन कंपनियों से इंजन लीज पर लिया था वे हैं ' टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस'. इन दोनों इंजन कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. इन कंपनियों का कहना था कि स्पाइस जेट ने उन्हें पिछले दो सालों से एक करोड़ 29 लाख डॉलर का भुगतान नहीं किया है. इसके अलावा लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद स्पाइस जेट इन कंपनियों के तीन इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है. इन कंपनियों ने हाईकोर्ट से इन इंजनों का इस्तेमाल रोकने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की.

ये भी पढ़ें :स्पाइस जेट को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, दो दिन में तीन इंजन उतारकर कंपनियों को लौटाने का आदेश -

ABOUT THE AUTHOR

...view details