नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें स्पाइस जेट ने एयरलाइंस में लगे तीन इंजनों को उतारने और उन्हें 15 दिनों के अंदर इंजन कंपनियों को सौंपने के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया. शुक्रवार को स्पाइस जेट की ओर से पेश वकील अमित सिब्बल ने कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष शुक्रवार को ही सुनवाई करने की मांग की.
सिब्बल ने कहा कि अगर तीन इंजनों को उतारने के आदेश का पालन किया जाएगा तो दो एयरक्राफ्ट को उतारना पड़ेगा. उड़ानों को रद्द करना पड़ेगा. उन उड़ानों के टिकट बुक हो चुके हैं. तब कोर्ट ने कहा कि आज सुनवाई संभव नहीं है क्योंकि आज कई जज छुट्टी पर हैं. जजों को भी फाइल पढ़ने का समय दीजिए. उसके बाद कोर्ट ने याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई का आदेश दिया.
बता दें, जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की सिंगल बेंच ने 14 अगस्त को स्पाइस जेट को निर्देश दिया था कि वो दो दिनों के अंदर एयरलाइंस में लगे तीन इंजनों को उतारे और उन्हें 15 दिनों के अंदर इंजन कंपनियों को सौंपे. सिंगल बेंच ने स्पाइस जेट को निर्देश दिया था कि वो इंजन सौंपने के पहले इंजन कंपनियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों से उनकी जांच कराए.