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स्पाइस जेट इंजन कंपनियों को 15 फरवरी तक 40 लाख डॉलर चुकाए, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश - दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi High Court: स्पाइस जेट एयरलाइंस को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इंजन कंपनियों को 15 फरवरी तक 40 लाख डॉलर चुकाने का आदेश दिया.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 29, 2024, 10:43 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट से स्पाइस जेट एयरलाइंस को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट को निर्देश दिया है कि वो 15 फरवरी 2024 तक दो इंजन कंपनियों को बकाया 40 लाख डॉलर चुकाएं. अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी. स्पाइस जेट ने ये 40 लाख डॉलर चुकाने के लिए समय देने की मांग की.

स्पाइस जेट ने कहा कि वो दस लाख डॉलर तुरंत चुका सकता है. सुनवाई के दौरान इंजन कंपनियों ने कहा कि स्पाइस जेट ने इस विवाद के समाधान के लिए जो ऑफर दिया था वो उसे स्वीकार्य नहीं था. इसके पहले हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को तीन करोड़ 70 लाख रुपए 3 जनवरी तक किश्तों में देने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के 19 दिसंबर 2023 के आदेश के मुताबिक स्पाइस जेट ने इंजन कंपनियों को रकम चुकाया था.

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स्पाइस जेट ने जिन दो इंजन कंपनियों से इंजन लीज पर लिया था वे हैं' टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस'. दोनों इंजन कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इन कंपनियों का कहना था कि स्पाइस जेट ने उन्हें पिछले दो सालों से एक करोड़ 29 लाख डॉलर का भुगतान नहीं किया है. इसके अलावा लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद स्पाइस जेट इन कंपनियों के तीन इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है.

इन कंपनियों ने हाईकोर्ट से इंजनों का इस्तेमाल रोकने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की. बता दें, हाईकोर्ट का ये फैसला ऐसे समय आया है जब स्पाइस जेट ने गो फर्स्ट का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है. गो फर्स्ट की उड़ानें मई 2023 से बंद हैं.

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