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स्पाइस जेट को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, दो दिन में तीन इंजन उतारकर कंपनियों को लौटाने का आदेश - DELHI HIGH COURT SPICEJET

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने स्पाइस जेट एयरलाइंस को दो दिनों के अंदर एयरलाइंस में लगे तीन इंजनों को उतारकर कंपनियों को लौटाने का आदेश दिया है.

स्पाइस जेट
स्पाइस जेट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 14, 2024, 8:07 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से स्पाइस जेट एयरलाइंस को जोरदार झटका लगा है. हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट को निर्देश दिया है कि वो दो दिनों के अंदर एयरलाइंस में लगे तीन इंजनों को उतारे और उन्हें 15 दिनों के अंदर इंजन कंपनियों को सौंपे. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने ये आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट को निर्देश दिया कि वो इंजन सौंपने के पहले इंजन कंपनियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों से उनकी जांच कराए. सुनवाई के दौरान इंजन कंपनियों ने कहा है कि स्पाइस जेट ने इस विवाद के समाधान के लिए जो ऑफर दिया था वो उसे स्वीकार्य नहीं था. इससे पहले की सुनवाई के दौरान स्पाइस जेट की ओर से पेश वकील अमित सिब्बल ने कहा था कि ये इंजन हवाई जहाज के साथ हैं. इन इंजनों को देने के लिए हवाई जहाज को उतारना पड़ेगा. इन एयरक्राफ्ट में रोजाना एक हजार यात्री यात्रा कर रहे हैं.

स्पाइस जेट ने जिन दो इंजन कंपनियों से इंजन लीज पर लिया था, वो 'टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस' हैं. इन दोनों इंजन कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. इन कंपनियों का कहना था कि स्पाइस जेट ने उन्हें पिछले दो सालों से एक करोड़ 29 लाख डॉलर का भुगतान नहीं किया है. इसके अलावा लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद स्पाइस जेट इन कंपनियों के तीन इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है. इन कंपनियों ने हाईकोर्ट से इन इंजनों का इस्तेमाल रोकने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है.

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