नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने जमानत याचिका पर 19 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. आज राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत अवधि खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है.
इस से पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर फैसला होने वाला था. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह फैसला सुनाने वाले थे. आज ही राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत अवधि खत्म हो रही थी. बता दें कि 10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी. उसके बाद से कोर्ट राशिद इंजीनियर की दो बार अंतरिम जमानत बढ़ा चुका है.
राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है. राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.