नई दिल्ली: लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कुर्सी से हटाने का प्रस्ताव संसद के अगले सत्र में लाया जा सकता है. संविधान विशेषज्ञ आचार्य ने ईटीवी भारत से कहा, "उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता. वास्तव में विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ सिर्फ एक प्रस्ताव लाया है, जिसे सदन की विशेष बैठक में या अगले सत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है."
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के प्रस्ताव पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीआई-एम), झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), आम आदमी पार्टी (आप) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सहित 70 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं.
आचार्य ने कहा, "यह महाभियोग प्रस्ताव नहीं है. उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता. यह उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव है. यह सामान्य प्रस्ताव है. अब इसे पेश करने के लिए 14 दिनों की समय सीमा के साथ एक नोटिस दिया गया है."
उन्होंने दोहराया कि 14 दिनों की नोटिस अवधि पूरी होने से पहले नोटिस नहीं लिया जा सकता. आचार्य ने कहा, "नोटिस अवधि पूरी होने के बाद, इस मुद्दे को किसी भी तारीख को उठाया जा सकता है, या तो एक विशेष बैठक होनी चाहिए या इसे इस तथ्य के बाद अगले सत्र में भेज दिया जाएगा कि प्रस्ताव समाप्त नहीं होता है क्योंकि यह एक संवैधानिक प्रस्ताव है, जैसा कि संविधान में प्रावधान है."
...तो प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होगा
आचार्य ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष के पास सदन में बहुमत नहीं है, तो प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होगा. मौजूदा समीकरण को देखें तो 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास लगभग 125 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास लगभग 112 सांसदों का समर्थन है.
आचार्य के अनुसार, महाभियोग केवल राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही लाया जा सकता है.