मुंबई:महाराष्ट्र के मुंबई स्थित घाटकोपर में हुए होर्डिंग हादसे को लेकर होर्डिंग कंपनी के मालिक भावेश भिंडे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस उपायुक्त पुरूषोत्तम कराड के मुताबिक, भिंडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 338, 337 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि, इससे पहले भी भिंडे के खिलाफ पुलिस और बीएमसी की तरफ से कई अपराध और शिकायतें दर्ज की गई हैं. जानकारी के मुताबिक साल 2023 में आरोपी भावेश भिंडे के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया जा चुका है. बता दें कि, महाराष्ट्र के मुंबई में आई आफत की तेज आंधी और तेज तूफान में घाटकोपर में एक होर्डिंग के गिरने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 74 लोग घायल हो गए.
कौन है भावेश भिंडे, जिस पर दर्ज है रेप का केस
जनवरी 2024 में भावेश भिंडे के खिलाफ मुलुंड पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने इस मामले में भावेश भिंडे के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. बृहन्मुंबई नगर निगम ने उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की हैं. इसके अलावा चौंकाने वाली बात तो यह है कि, भावेश भिंडे ने 2009 में मुलुंड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ चुका है. भावेश भिंडे की तरफ से सौंपे गए हलफनामे में उसने कहा था कि 2009 में उसके खिलाफ 23 अपराध दर्ज किए गए थे.