जयपुर/दिल्ली.राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार हो गई है. सुप्रीम कोर्ट अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा. राज्य सरकार की ओर से घटना में दर्ज चार एफआईआर में एसएलपी पेश की गई थी, जबकि बम धमाकों को लेकर चार अन्य मामलों में पूर्व में ही विशेष अनुमति याचिकाएं पेश हो चुकी है.
न्यायालय संख्या 13 के तहत आइटम संख्या 26, 26.1, 26.2 और 37 में, न्यायमूर्ति एम.एम सुन्दरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किए गए हैं. राजस्थान सरकार ने इन याचिकाओं को मुख्य अभियुक्तों, जिसमें सैफुर्रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन, शहबाज अहमद शामिल हैं के खिलाफ दाखिल किया है. ये अभियुक्त 2008 में जयपुर में हुए भयानक घटना के दौरान बम लगाने और उसे अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा राजस्थान सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए.