भोजपुर : भोजपुर के अगिआंव विधायक से माले विधायक मनोज मंजिल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 2015 विधानसभा चुनाव के समय जेपी सिंह नाम के व्यक्ति की हुई थी हत्या. उसी मामले में आरा सिविल कोर्ट एडीजे 3 के द्वारा विधायक सहित 23 को उम्रकैद और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. फैसले के बाद मनोज मंजिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन्हें जेल ले जाते समय उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे. उनके खिलाफ साजिश की गई है.
''हम इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे. ये हमारे खिलाफ साजिश की गई है. हमें फंसाया गया है. हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. हम निर्दोष हैं हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा. हम यूं ही दलितों, पीड़ितों, शोषितों की आवाज उठाते रहेंगे. ये कार्रवाई हमारी उस आवाज को खामोश करने के लिए की गई है.''-मनोज मंजिल, माले विधायक
माले विधायक मनोज मंजिल को उम्रकैद : एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. वहीं माले विधायक मनोज मंजिल को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने की बात जैसे ही माले कार्यकर्ता और विधायक के समर्थकों को मिली तो भारी संख्या में समर्थक कोर्ट पहुंच गए. जबकि कोर्ट द्वारा माले विधायक को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए डंटी रही.
9 साल पुराने मामले में सजा : दरअसल ये मामला 20 अगस्त 2015 का है. जब जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी जयप्रकाश सिंह एक सभा को संबोधित कर अपने बेटे के साथ शाम को घर आ रहे थे. मनोज मंजिल समेत 23 लोगों ने लाठी डंडे और ईंट से पीटकर उनकी हत्या कर दी थी. इसकी शिकायत मृतक जयप्रकाश सिंह के बेटे चंदन कुमार ने अजीमाबाद थाने में दर्ज करायी. जिसके बाद पुलिस ने घटना के करीब एक सप्ताह बाद 27 अगस्त 2015 को अजीमाबाद थाना क्षेत्र के सितुहारी नहर से जय प्रकाश सिंह का क्षत-विक्षत अवस्था में शव बरामद किया था.