बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेलगावी जिला स्थित गांव में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने, खंभे से बांधने और अमानवीय तरीके से हमला करने के मामले में निचली अदालत को सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एनवी. अंजारिया और न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की खंडपीठ ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटने की घटना के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, संबंधित ट्रायल कोर्ट को आरोपी के खिलाफ मामला एक साल के भीतर पूरा करना होगा. हाईकोर्ट ने यह निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया कि रजिस्ट्रार इस आदेश को ट्रायल कोर्ट के संज्ञान में लाएं.
राज्य सरकार की कार्रवाई से संतुष्टि
इस मामले में पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा और दो एकड़ जमीन दी गई. साथ ही घटना को अंजाम देकर फरार 3 आरोपी की गिरफ्तारी और उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने और पीड़िता और 23 गवाहों के बयान दर्ज किए जाने पर संतोष जताया. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के कल्याण अधिकारी को दो माह में एक बार पीड़िता के घर का दौरा करना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि, कल्याण विभाग पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को उनकी आजीविका के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए. इस संबंध में जिला पुलिस अधिक्षक को रिपोर्ट सौंपी जाए. पीठ ने अपने आदेश में अधिकारियों को इसकी निगरानी करने के लिए कहा है.