नई दिल्ली:दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले में आरोपी मनोरंजन डी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में आरोपी के खिलाफ लगे आरोप सही प्रतीत होते हैं. कोर्ट ने 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. इससे पहले कोर्ट ने 22 नवंबर को इस मामले के आरोपी महेश कुमावत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. वहीं 11 सितंबर को इस मामले की आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि आरोपी संसद भवन को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे. साथ ही यह भी कहा गया कि संसद पर हमले के लिए आरोपी दो साल से योजना बना रहे थे.
आरोपियों ने पांच बैठकें की थी:करीब एक हजार पेजों के चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी एक-दूसरे से सोशल मीडिया पर मिले थे. आरोपियों ने मैसूर, गुरुग्राम और दिल्ली में कुल पांच बैठकें की थी. उनकी पहली मुलाकात फरवरी 2022 में मैसूर में हुई थी. दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट पर कोर्ट ने 3 अगस्त को संज्ञान लिया था.
जुलाई में पूरक चार्जशीट दाखिल की गई:दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यूएपीए की विभिन्न धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने 7 जून को पहली चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.