गुवाहाटी: बाल विवाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उसके बाद उसे वैध बनाने के लिए असम सरकार ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को अपनी हरी झंडी दे दी है. विधेयक के अधिनियम बन जाने पर मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा और साथ ही बाल विवाह का पंजीकरण अवैध माना जाएगा.
राज्य विधानसभा के शरदकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले असम मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी. ये यह सुनिश्चित करेगा कि विवाह का पंजीकरण सरकार द्वारा किया जाएगा न कि काजी द्वारा और बाल विवाह का पंजीकरण अवैध होगा. सरकार गुरुवार को शुरू हुए विधानसभा के चालू सत्र के दौरान विधेयक को पेश करने की योजना बना रही है.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 'आज की कैबिनेट ने विधानसभा में 'असम संसदीय मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024' पेश करने को मंजूरी दी. बिल के अनुसार अब से काजी मुस्लिम शादियों का पंजीकरण नहीं कर सकेंगे.