लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चित्रकूट जेल कांड मामले में विधायक अब्बास अंसारी की ज़मानत याचिका को खारिज कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को पारित किया. इसके पूर्व न्यायालय ने अब्बास अंसारी और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात 24 अप्रैल को मामले में अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था. इस मामले में अब्बास के साथ चित्रकूट जेल के अधिकारी व अब्बास की पत्नी निखत बानो को अभियुक्त बनाया गया था.
चित्रकूट जेल से भागने की साजिश रचने व अन्य आरोपों के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायालय ने अपने आदेश में अब्बास अंसारी को नसीहत भी दी है कि वह एक जिम्मेदार पद पर हैं, उनका आचरण उच्च कोटि का होना चाहिए. न्यायालय ने कहा कि यह कदापि उचित नहीं है कि एक कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ता दिखाई दे.
न्यायालय ने आगे कहा कि जेल में लगे कैमरों और गवाहों के बयान के आधार पर मामले में अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्थापित हो रही है. उसके बैकग्राउंड और उसके परिवार के इतिहास को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप निराधार हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने पारित किया. जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात 24 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था. इसे बुधवार को पारित किया.