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कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम इलाज के लिए मुंबई हुआ रवाना - Asaram treatment

राजस्थान हाईकोर्ट से सात दिन की पैरोल के आदेश बाद बाहर आया आसाराम इलाज के लिए मुंबई रवाना हो गया. कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस उसे एयरपोर्ट लेकर पहुंची. आसाराम के कई साधकों ने मुंबई जाने वाली फ्लाइट में टिकट बुक करवाए हैं.

ASARAM ON PAROLE
आसाराम इलाज के लिए मुंबई रवाना (ETV Bharat Jodhpur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 27, 2024, 4:07 PM IST

आसाराम इलाज के लिए मुंबई रवाना (ETV Bharat Jodhpur)

जोधपुर :नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम मंगलवार को उपचार के लिए मुंबई रवाना हो गया. हाईकोर्ट के आदेशानुसार हवाई मार्ग से उसे भेजा गया है. इसके लिए पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए. आसारम को जेल से एंबुलेंस से एयरपोर्ट लाया गया. एयरपोर्ट पर एंबुलेंस से ही उसे एक विशेष वाहन में शिफ्ट किया गया. इस दौरान उसके कई साधक उसकी एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे, लेकिन पुलिस ने किसी को नजदीक नहीं जाने दिया. सुरक्षा के लिए रातानाडा और एयरपोर्ट थाना पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया था.

कई साधकों ने टिकट बुक करवाए : रातानाडा एसएचओ प्रदीप डांगा ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार आसाराम को पुलिस जाप्ते के साथ मुंबई रवाना किया गया है, जहां से वह खपोली स्थित माधव बाग अस्पताल पहुंच कर इलाज करवाएगा. आसाराम मंगलवार दोपहर 2 बजकर 20 मिनट की इंडिगो जोधपुर से मुंबई की रूटीन फ्लाइट से रवाना हुआ. उसके साथ जोधपुर पुलिस सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह और पुलिस के जवान गए हैं. बतौर अटेंडेंट शिल्पी भी आसाराम के साथ गई है. पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि आसाराम के कई साधकों ने मुंबई जाने वाली फ्लाइट में टिकट बुक करवाए हैं. इसको लेकर साथ जा रहे पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है.

इसे भी पढ़ें-हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद इलाज के लिए मुंबई जाएगा आसाराम - Asaram on parole

आसाराम पर कई तरह की पाबंदियां : जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे यौन शोषण के आरोपी आसाराम को 13 अगस्त को न्यायाधीश पुष्पेद्र भाटी और न्यायाधीश मुन्नारी लक्ष्मण की खंडपीठ ने जोधपुर एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सात दिन की पैरोल दी है. राजस्थान हाईकोर्ट ने एमरजेंट पैरोल के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पैरोल का समय खपोली पहुंचने से गिना जाएगा. आने-जाने का समय पैरोल में शामिल नहीं होगा. न्यायालय ने अपने आदेश में कई तरह की पाबंदियां आसाराम पर लगाई हैं. इनमें यह निर्देशित किया गया है कि उसके साथ सहायक रहेंगे जो उसकी सुविधा के अनुसार होंगे इसके अलावा एक डॉक्टर भी रख सकेगा, लेकिन इसके अतिक्ति कोई भी व्यक्ति उपचार के दौरान उससे नहीं मिल सकेगा.

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