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नीट पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की पटना CBI कोर्ट में पेशी, 4 दिन और होगी पूछताछ - NEET paper leak case

NEET paper leak case: नीट पेपर लीक मामले में पांच आरोपियों की रिमांड अगले चार दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. इन सभी की अगली पेशी 12 जुलाई को वापस से CBI कोर्ट में होगी. वहीं दूसरी ओर अब 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 8, 2024, 7:07 PM IST

नीट पेपर लीक कांड
नीट पेपर लीक कांड (ETV Bharat)

नीट पेपर लीक कांड में 5 आरोपी सीबीआई कोर्ट में पेश (ETV Bharat)

पटना:NEET पेपर लीक कांड मामले में CBI ने उन पांच आरोपियों को सोमवार को CBI की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्द्धन सिंह की कोर्ट में पेश किया जो अभी तक CBI के पास रिमांड पर थे. रिमांड की अवधि खत्म हो रही थी ऐसे में इन्हें दोबारा सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया.

नीट पेपर लीक कांड में 5 आरोपी सीबीआई कोर्ट में पेश: पेशी के दौरान CBI के वकील अमित कुमार ने कोर्ट से यह अपील की कि आगे भी इन लोगों से सीबीआई को पूछताछ करनी है. इसके लिये अगले चार दिनों तक के लिए इन सभी को वापस से CBI को सौंपा जाये, जिसे CBI की कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. सभी पांच आरोपी में अमन सिंह, चिंटू, एहसान उल हक, इम्तियाज और जमालुद्दीन शामिल हैं.

चार दिनों की बढ़ी रिमांड: बचाव पक्ष के वकील आयुष ने कहा कि ये सभी 11 जुलाई तक CBI के पास रिमांड पर रहेंगे. इन सभी की अगली पेशी 12 जुलाई को वापस से CBI कोर्ट में होगी. सीबीआई की वकील की ओर से कहा गया कि अभी सीबीआई को इनसे पूछताछ करने हैं.

"इसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने रिमांड की अवधि 4 दिन के लिए और आगे बढ़ा दी है. बहरहाल इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और इन सभी आरोपियों से पूछताछ में रॉकी और संजीव का जो नाम सामने आया है, उसकी तलाश भी सीबीआई कर रही है."- आयुष, बचाव पक्ष के वकील

38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: वहीं इस पूरे पेपर लीक प्रकरण में परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कुल 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं जिस पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द कर दोबारा नीट यूजी एक्जाम करने की मांग की है.

11 जुलाई को SC में अगली सुनवाई: इन मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा की गई. दो अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी पादरी वाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा हैं. कोर्ट ने यह कहा है कि गोपनीयता जरा भी भंग हुई है तो परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए. इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. अब प्रदेश के लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों की नजरें 11 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हुई है.

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