ETV Bharat / state

सुसाइड केस: पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को आत्महत्या के लिए उकसाया, कोर्ट ने सुनाई चार-चार साल की सजा - उत्तरकाशी पुलिस न्यूज

Uttarkashi Crime News उत्तरकाशी में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 7, 2023, 8:23 PM IST

Updated : Oct 7, 2023, 10:31 PM IST

उत्तरकाशी: पति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए जिला न्यायालय ने पत्नी और उसके प्रेमी को चार-चार साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, जुर्माने की राशि अदा ना करने पर दोनों को 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

जानकारी के मुताबिक विकासखंड डुंडा के डांग गांव ब्रह्मखाल निवासी दीपक पत्नी और बच्चों के साथ चिन्यालीसौड़ में किराए के मकान में रहता था. 18 मार्च 2021 को उसके पड़ोसियों ने दीपक द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को दी. दीपक के भाई पंकज ने आरोपी बृजलाल के साथ उसकी भाभी के अवैध संबंध होने की बात कहते हुए दीपक की हत्या का आरोप लगाया था.

मामले में पंकज ने 19 मार्च को थाना धरासू में रिपोर्ट दर्ज कराई. कॉल डिटेल में दीपक की पत्नी और बृजलाल की आपस में बातचीत की पुष्टि हुई. जिस पर पुलिस ने मृतक की पत्नी और बृजलाल को गिरफ्तार किया. शनिवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई.

ये भी पढ़ें: झूठे मुकदमा दर्ज कराने और साजिश रचने के आरोप में पति-पत्नी गिरफ्तार

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशपाल सिंह रावत ने बताया कि मामले में 14 गवाह व अन्य साक्ष्य पेश किए गए. जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने दोनों को चार-चार साल की सजा सुनाई है. वर्तमान में पत्नी टिहरी जेल में बंद है, जबकि बृजलाल जमानत पर था. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें: युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 दोषियों को आजीवन कारावास, ये है पूरा मामला

उत्तरकाशी: पति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए जिला न्यायालय ने पत्नी और उसके प्रेमी को चार-चार साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, जुर्माने की राशि अदा ना करने पर दोनों को 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

जानकारी के मुताबिक विकासखंड डुंडा के डांग गांव ब्रह्मखाल निवासी दीपक पत्नी और बच्चों के साथ चिन्यालीसौड़ में किराए के मकान में रहता था. 18 मार्च 2021 को उसके पड़ोसियों ने दीपक द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को दी. दीपक के भाई पंकज ने आरोपी बृजलाल के साथ उसकी भाभी के अवैध संबंध होने की बात कहते हुए दीपक की हत्या का आरोप लगाया था.

मामले में पंकज ने 19 मार्च को थाना धरासू में रिपोर्ट दर्ज कराई. कॉल डिटेल में दीपक की पत्नी और बृजलाल की आपस में बातचीत की पुष्टि हुई. जिस पर पुलिस ने मृतक की पत्नी और बृजलाल को गिरफ्तार किया. शनिवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई.

ये भी पढ़ें: झूठे मुकदमा दर्ज कराने और साजिश रचने के आरोप में पति-पत्नी गिरफ्तार

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशपाल सिंह रावत ने बताया कि मामले में 14 गवाह व अन्य साक्ष्य पेश किए गए. जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने दोनों को चार-चार साल की सजा सुनाई है. वर्तमान में पत्नी टिहरी जेल में बंद है, जबकि बृजलाल जमानत पर था. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें: युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 दोषियों को आजीवन कारावास, ये है पूरा मामला

Last Updated : Oct 7, 2023, 10:31 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.