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छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, कोर्ट ने आरोपी शिक्षकों को सुनाई दी पांच-पांच साल की सजा

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Published : Oct 11, 2021, 10:34 PM IST

मामला 2019 का है. दोनों शिक्षकों को छात्राओं से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए कोर्ट ने दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है.

छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला
छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला

उत्तरकाशी: जिला जज की अदालत ने सोमवार को नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में दोषी शिक्षकों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25-25 हजार के अर्थदंड भी लगाया है. वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और अपराध में सहयोग करने वाली महिला सहित दो लोगों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.

साल 2019 में राजकीय इंटर कॉलेज मुस्टिकसौड़ में इंटरमीडिएट की नाबालिग छात्राओं ने स्कूल के भौतिक विज्ञान के शिक्षक प्रदीप भंडारी और जीव विज्ञान के शिक्षक सचिन ढोढ़ी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. अभिभवाकों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में फरवरी 2019 में आरोप पत्र दायर किया गया.

पढ़ें- काशीपुर में सवा किलो चरस के साथ यूपी का क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरफ्तार

शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि जिला जज कौशल किशोर शुक्ला ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद दोनों शिक्षकों को दोषी मानते हुए 5-5 साल के सश्रम कारावास और 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

वहीं एक अन्य मामले में शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि 9 जनवरी 2019 को नाबालिग की गुमशुदगी के बाद उसकी बरामदगी पर लड़की ने बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाली राजकुमारी ने फ़ोन पर उसकी बात श्रवण नाम के लड़के से करवाई, जो कि उसे अपने साथ बहला फुसला कर कैराना यूपी ले गया था.

वहीं उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. सिंह ने बताया कि सोमवार को जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने श्रवण 10 साल के सश्रम कारावास और 30 हजार अर्थदण्ड व राजकुमारी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

उत्तरकाशी: जिला जज की अदालत ने सोमवार को नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में दोषी शिक्षकों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25-25 हजार के अर्थदंड भी लगाया है. वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और अपराध में सहयोग करने वाली महिला सहित दो लोगों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.

साल 2019 में राजकीय इंटर कॉलेज मुस्टिकसौड़ में इंटरमीडिएट की नाबालिग छात्राओं ने स्कूल के भौतिक विज्ञान के शिक्षक प्रदीप भंडारी और जीव विज्ञान के शिक्षक सचिन ढोढ़ी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. अभिभवाकों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में फरवरी 2019 में आरोप पत्र दायर किया गया.

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शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि जिला जज कौशल किशोर शुक्ला ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद दोनों शिक्षकों को दोषी मानते हुए 5-5 साल के सश्रम कारावास और 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

वहीं एक अन्य मामले में शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि 9 जनवरी 2019 को नाबालिग की गुमशुदगी के बाद उसकी बरामदगी पर लड़की ने बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाली राजकुमारी ने फ़ोन पर उसकी बात श्रवण नाम के लड़के से करवाई, जो कि उसे अपने साथ बहला फुसला कर कैराना यूपी ले गया था.

वहीं उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. सिंह ने बताया कि सोमवार को जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने श्रवण 10 साल के सश्रम कारावास और 30 हजार अर्थदण्ड व राजकुमारी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

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