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रेणुका देवी मंदिर समिति पर कोविड नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज

उत्तरकाशी जिले के दूरस्थ चपटाड़ी और सरनौल गांव में मेले का आयोजन किया गया. मेले में कोविड नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

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Published : Jun 7, 2021, 8:17 AM IST

Updated : Jun 7, 2021, 9:10 AM IST

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रेणुका देवी मंदिर समिति पर मुकदमा

उत्तरकाशी: बड़कोट तहसील के दूरस्थ सरनौल और चपटाड़ी गांव की रेणुका देवी मंदिर समिति पर बड़कोट पुलिस की ओर से कोविड नियमों के उल्लंघन और भीड़ इकट्ठा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार दोनों गांवों में देव मेले में सैकड़ों लोग बिना मास्क के शामिल हुए थे.

मंदिर में कोविड नियमों का उल्लंघन

ये भी पढ़ें: कोरोना संक्रमण के चलते अनिश्चितकाल के लिए नीम करौली मंदिर बंद, मेला भी स्थगित

दरअसल, बीती 3 जून को बड़कोट तहसील के चपटाड़ी गांव में रेणुका देवी मंदिर समिति की ओर से देव मेले का आयोजन किया गया. ठीक उसके अगले दिन यानी 4 जून को सरनौल में भी देव मेले का आयोजन किया गया. दोनों गांवों में मेले में प्रतिभाग करने के लिए सैकड़ों ग्रामीण बिना मास्क के इकट्ठे हुए थे. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया. बड़कोट थानाध्यक्ष डीएस कोहली का कहना है कि कोरोना काल में प्रतिबंध के बाद भी दोनों गांवों की मंदिर समितियों ने मेले का आयोजन कर नियमों का उल्लंघन किया है. इसलिए दोनों मंदिर समितियों पर पुलिस ने IPC की धारा 188 और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: कोरोना के कारण रद्द हुआ विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मेला

बता दें कि कोरोना काल में प्रशासन की ओर से धार्मिक, राजनीतिक और सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है.

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मंदिर में कोविड नियमों का उल्लंघन

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दरअसल, बीती 3 जून को बड़कोट तहसील के चपटाड़ी गांव में रेणुका देवी मंदिर समिति की ओर से देव मेले का आयोजन किया गया. ठीक उसके अगले दिन यानी 4 जून को सरनौल में भी देव मेले का आयोजन किया गया. दोनों गांवों में मेले में प्रतिभाग करने के लिए सैकड़ों ग्रामीण बिना मास्क के इकट्ठे हुए थे. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया. बड़कोट थानाध्यक्ष डीएस कोहली का कहना है कि कोरोना काल में प्रतिबंध के बाद भी दोनों गांवों की मंदिर समितियों ने मेले का आयोजन कर नियमों का उल्लंघन किया है. इसलिए दोनों मंदिर समितियों पर पुलिस ने IPC की धारा 188 और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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बता दें कि कोरोना काल में प्रशासन की ओर से धार्मिक, राजनीतिक और सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है.

Last Updated : Jun 7, 2021, 9:10 AM IST
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