काशीपुर: नवनियुक्त संयुक्त मजिस्ट्रेट ने लॉकडाउन के दौरान राशन की कालाबाजारी, सोशल डिस्टेसिंग, गेहूं खरीद को लेकर मंडी समिति व खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक की औऱ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान एसडीएम ने कहा यदि राशन की कालाबाजारी में कोई लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में कार्रवाई की जाएगी.
आज अपने आवास पर नवनियुक्त संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरव सिंघल ने मंडी समिति सचिव एमसी जोशी, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक मनोज मनराल, गोदाम इंचार्ज रवि राज, विपणन निरीक्षक एसके सिंह, पूर्ति अधिकारी आशुतोष भट्ट के साथ बैठक की. इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए अब राशन उठान से लेकर वितरण तक की मॉनिटरिंग कराई जाएगी.
आपको बताते दें कि, काशीपुर के जसपुर खुर्द क्षेत्र में शिकायत के बाद एक घर में आईटीआई पुलिस को खाद्यान्न का स्टॉक मिला था. जिसके बाद इसकी जांच शुरू की गई. संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया इस मामले में मार्केटिंग इंस्पेक्टर को रिपोर्ट बनाकर देने को कहा गया है. रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि राशन की कालाबाजारी में कोई भी लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में कार्रवाई की जायेगी.
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वहीं बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा मंडी में लगाई गई सैनेटाइजिंग टर्मिनल से ही होकर लोग गुजरें और मंडी व सस्ता गल्ला दुकानों पर सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए. साथ ही मंडी सचिव से कहा गेहूं खरीद के लिए सभी तैयारी पूरी कर लें और 15 अप्रैल से गेहूं की तौल शुरू करा दी जाए. वहीं सब्जी विक्रेताओं को जो पास इश्यू किए गए हैं वह दोबारा रिन्यूबल किए जाए.
साथ ही सब्जी के थोक व फुटकर दामों में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए. फुटकर विक्रेता 20 फीसदी का मुनाफा लें इसके लिए रेट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे लोग बाजार नहीं जाए और घर बैठे सब्जी खरीद सकें.