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लॉकडाउन 4.0ः SDM ने पुलिस और व्यापारियों के साथ की बैठक, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

लॉकडाउन 4.0 की घोषणा के बाद शासन ने बाजारों को खोलने समेत कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसका पालन कराने के लिए खटीमा एसडीएम ने पुलिस अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक की.

khatima
मीटिंग
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Published : May 21, 2020, 7:37 PM IST

खटीमाः लॉकडाउन के बीच दुकान खोलने को लेकर व्यापारियों में असमंजस की स्थिति है. जिसे दूर करने के लिए उप जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों और व्यापार मंडल के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को राज्य सरकार की ओर से जारी नियमावली की जानकारी दी. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी.

बता दें कि, लॉकडाउन-4.0 की घोषणा के बाद शासन ने बाजारों को खोलने समेत कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिनका पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को दी गई है. इसी को लेकर एसडीएम निर्मला बिष्ट ने पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को लॉकडाउन के बीच शाम चार बजे तक दुकानें खोलने को कहा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ेंः एक जुलाई से हो सकती हैं महाविद्यालयों में परीक्षाएं, 7 जून तक कॉलेजों को पूरा करना होगा पाठयक्रम

वहीं, उन्होंने सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने और निर्देशों का उल्लंघन ना करने की चेतावनी भी दी. एसडीएम बिष्ट की मानें तो लॉकडाउन में होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन वो सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगे. जबकि, शाम चार बजे के बाद धारा 144 लागू हो जाएगी. जिसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

खटीमाः लॉकडाउन के बीच दुकान खोलने को लेकर व्यापारियों में असमंजस की स्थिति है. जिसे दूर करने के लिए उप जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों और व्यापार मंडल के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को राज्य सरकार की ओर से जारी नियमावली की जानकारी दी. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी.

बता दें कि, लॉकडाउन-4.0 की घोषणा के बाद शासन ने बाजारों को खोलने समेत कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिनका पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को दी गई है. इसी को लेकर एसडीएम निर्मला बिष्ट ने पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को लॉकडाउन के बीच शाम चार बजे तक दुकानें खोलने को कहा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए.

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वहीं, उन्होंने सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने और निर्देशों का उल्लंघन ना करने की चेतावनी भी दी. एसडीएम बिष्ट की मानें तो लॉकडाउन में होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन वो सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगे. जबकि, शाम चार बजे के बाद धारा 144 लागू हो जाएगी. जिसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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