रुद्रपुर: 11 साल पहले एक शख्स अचानक अपने घर से गायब हो गया, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया. एसएसपी ने बताया कि लापता युवक की हत्या सौतेले भाई ने की थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है. 11 साल पूर्व लापता युवक की हत्या मामले का एसएसपी ने खुलासा करते हुए मृतक के सौतेले भाई को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.
मामले में 1 अगस्त 2011 को कृष्णा देवी, निवासी सुभाष नगर ने कोतवाली पुलिस को अपने पति भोनू साहनी के लापता होने की तहरीर दी. तहरीर में कृष्णा देवी ने बताया कि उसका पति भोनू साहनी 23 जुलाई 2011 से गायब चल है. घटना के समय वह किसी काम से बाहर गई हुई थी. घर लौटने पर बच्चों ने इसकी जानकारी दी. जिसके बाद उसने पति की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.
मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन भोनू साहनी का कहीं पता नहीं चला. मामले में विवेचक ने न्यायालय में साक्ष्यों के अभाव में अंतरिम रिपोर्ट प्रेषित की. इसी दौरान गुमशुदा तलाश अभियान और लावारिस लाशों की शिनाख्त में पुलिस टीम ने भोनू साहनी की पत्नी को बुलाया.
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पूछताछ में कृष्णा देवी ने बताया कि पति के गायब होने के बाद उसका देवर छूटकन साहनी बाहर चला गया था. जिसके बाद आसपास पूछताछ में पता चला कि दोनों भाईयों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद छूटकन साहनी उनसे अलग रहने लगा.
जिसके बाद टीम एक्टिव हुई और आरोपी छूटकन साहनी के बारे में पता लगाना शुरू किया. इसी बीच मुखबिर ने बताया कि छूटकन साहनी देहरादून में रह रहा है. जिसके बाद पुलिस टीम देहरादून पहुंची, लेकिन आरोपी द्वारा ठीक जानकारी नहीं दी गई थी. आरोपी को शक हुआ की भोनू साहनी की हत्या का पता चल गया है और वह अपनी भाभी के पास माफी मांगने रुद्रपुर पहुंचा. जिसकी सूचना पुलिस को लग गई.
जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि 23 जुलाई 2011 की रात उसने अपने सौतेले भाई की रेलवे स्टेशन के पास हत्या कर दी. साथ ही उसके शव को कट्टे में डाल कर रोडवेज से आगे नाले में फेंक दिया.
जिसके बाद पुलिस ने पुरानी फाइलों को टटोला तो पता चला कि 26 जुलाई 2011 को उसी नाले में एक 32 वर्षीय युवक का शव कट्टे में बरामद हुआ था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 302, 201, 364, 365 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है.