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14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा और 60 हजार का जुर्माना - 60 हजार का जुर्माना

रुद्रपुर पॉक्सो कोर्ट (rudrapur pocso court) ने 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को 20 साल का कठोर कारावास एवं 60 हजार रुपये (20 years imprisonment and a fine of 60 thousand) जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Sep 7, 2022, 8:03 PM IST

रुद्रपुर: कोर्ट की पॉक्सो अदालत (rudrapur pocso court) ने 14 वर्षीय मासूम का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये (20 years imprisonment and a fine of 60 thousand) का जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष 7 गवाह प्रस्तुत किए.

पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर जबरन शारीरिक संबंध (kidnap and rape case) बनाने वाले युवक को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि ग्राम डोहरा घुसरा थाना सितारगंज निवासी प्रधुमन राणा के खिलाफ एक व्यक्ति ने 2 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ें- त्रियुगीनारायण मेले में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू

तहरीर में बताया गया था कि 2 जून 2020 की रात उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर के बरामदे में सो रही थी. लगभग साढ़े दस बजे रात को प्रधुमन राणा आया और लड़की का मुंह बन्द करके उसे उठाकर खेत में ले गया, जहां उसके साथ उसने जबरन बलात्कार किया. उसके बाद आरोपी लड़की को खैराना एवं सिसईखेडा ले गया और उसके साथ फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

वहीं, पुलिस ने 5 जून को दोनों को चीका घाट के पास पकड़ लिया. आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय में मुकदमा चला, जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश किए, जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने प्रधुमन राणा को धारा 376 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने, धारा 363 व 366 में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

रुद्रपुर: कोर्ट की पॉक्सो अदालत (rudrapur pocso court) ने 14 वर्षीय मासूम का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये (20 years imprisonment and a fine of 60 thousand) का जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष 7 गवाह प्रस्तुत किए.

पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर जबरन शारीरिक संबंध (kidnap and rape case) बनाने वाले युवक को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि ग्राम डोहरा घुसरा थाना सितारगंज निवासी प्रधुमन राणा के खिलाफ एक व्यक्ति ने 2 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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तहरीर में बताया गया था कि 2 जून 2020 की रात उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर के बरामदे में सो रही थी. लगभग साढ़े दस बजे रात को प्रधुमन राणा आया और लड़की का मुंह बन्द करके उसे उठाकर खेत में ले गया, जहां उसके साथ उसने जबरन बलात्कार किया. उसके बाद आरोपी लड़की को खैराना एवं सिसईखेडा ले गया और उसके साथ फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

वहीं, पुलिस ने 5 जून को दोनों को चीका घाट के पास पकड़ लिया. आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय में मुकदमा चला, जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश किए, जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने प्रधुमन राणा को धारा 376 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने, धारा 363 व 366 में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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