काशीपुर: नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार को राजस्व विभाग ने शहर के बीचों-बीच स्थित पोस्ट ऑफिस मार्केट से रतन सिनेमा रोड हुए गोविंद बल्लभ पंत कॉलेज मार्केट और मुख्य बाजार तक भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया है.
बता दें कि मोहल्ला थाना निवासी जावेद अख्तर ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि उक्त भूमि सन् 1960-61 तक राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान और तकिया के रूप में दर्ज थी, लेकिन बंदोबस्ती के बाद इस भूमि को राजस्व अभिलेखों में निजी व्यक्तियों व संस्थाओं के नाम दर्ज दिखा दिया गया. जिसके बाद से इसपर अन्य लोगों का कब्जा चला आ रहा है.
अख्तर की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने राजस्व विभाग को निर्देशित भी किया गया था कि उक्त भूमि किन वजहों से कब्रिस्तान के बजाय गलत तरीके से निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी गई. इसकी जांच कर न्यायालय को अवगत कराया जाए. साथ ही 23 अक्टूबर 2018 को दिये आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि राजस्व अभिलेखों को ठीक कर इस भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाए.
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कोर्ट के उसी आदेश के अनुसार राजस्व अधिकारियों ने भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया है. तहसीलदार विपिन पंत ने कहा कि पैमाइश के बाद हाई कोर्ट के आदेशनुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
इस मामले में कब्जेदारान का वाददायर करने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता अंबरीश अग्रवाल ने बताया कि 1960-61 में ग्राम महेशपुरा के खसरा नंबर 363 में 0.19 एकड़ तथा खसरा नंबर 597 के 3.77 एकड़ भूमि तकिया और कब्रिस्तान के नाम दर्ज थी. जिस पर याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट में वाद दायर किया था.