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खबर का असर: वन्यजीव एक्ट उल्लंघन मामले में कॉर्बेट पार्क ने जारी किया अलर्ट

ईटीवी भारत ने कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में जिप्सी चालकों द्वारा गाड़ियों को बाघों के करीब ले जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी. इसका संज्ञान लेते हुए पार्क प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. इसके तहत वन्यजीवों को परेशान करने या उनकी राह में अड़चन पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

रामनगर
कॉर्बेट पार्क ने जारी किया अलर्ट
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Published : Dec 16, 2020, 8:19 AM IST

Updated : Dec 16, 2020, 12:14 PM IST

रामनगर: एक बार फिर से ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. हमने कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में जिप्सी चालकों द्वारा गाड़ियों को बाघों के करीब ले जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी. इसका संज्ञान लेते हुए पार्क प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. दरअसल बाघों के करीब गाड़ियां ले जाने से उन्हें क्षेत्र में विचरण करने में अचड़न पैदा होती है. अगर अब कोई भी पर्यटक, ड्राइवर और गाइड इन वन्यजीव की राह में अड़चन पैदा करते पाए गए तो वन्यजीव एक्ट के तहत कम से कम 3 साल की सजा होगी.

कॉर्बेट पार्क ने जारी किया अलर्ट

आपको बता दें कि मंगलवार को ईटीवी भारत ने दिखाया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में पारो नाम की बाघिन अपने तीन शावकों के साथ विचरण कर रही थी. इस दौरान इस ढिकाला जोन में पर्यटकों को भ्रमण पर ले जा रहे जिप्सी चालक गाड़ियों को बाघिन के एकदम पास ले जाकर दिखा रहे थे. इससे बाघिन और उसके शावकों के आने-जाने के रास्ते में जिप्सी चालकों द्वारा व्यवधान पैदा हो रहा था.

ये भी पढ़ें: कॉर्बेट में बाघों के रास्ते में पैदा की अड़चन, अब जिप्सी चालक पर होगी कार्रवाई

वन्यजीवों को परेशान करना या उनके रास्तों में व्यवधान पैदा करना वन्यजीव एक्ट के तहत गैर कानूनी है. कॉर्बेट प्रशासन ने खबर प्रसारित होने के बाद पार्क में अलर्ट जारी कर दिया है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि पर्यटन को लेकर रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं. हमें कुछ ऐसी शिकायतें और वीडियो प्राप्त हुए हैं, जिसमें पर्यटक और जिप्सी चालक वन्यजीवों के काफी नजदीक पहुंचे हैं. पर्यटकों द्वारा वन्यजीवों की उपस्थिति में काफी शोर-शराबा भी किया गया. इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया है.

उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन सहित अन्य पर्यटन जोन में जिप्सी चालकों और पर्यटकों द्वारा अगर नियम तोड़ा जाता है तो कम से कम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है. इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने अलर्ट जारी किया है. ताकि जो पर्यटक, ड्राइवर और गाइड वहां जाते हैं और रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

रामनगर: एक बार फिर से ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. हमने कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में जिप्सी चालकों द्वारा गाड़ियों को बाघों के करीब ले जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी. इसका संज्ञान लेते हुए पार्क प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. दरअसल बाघों के करीब गाड़ियां ले जाने से उन्हें क्षेत्र में विचरण करने में अचड़न पैदा होती है. अगर अब कोई भी पर्यटक, ड्राइवर और गाइड इन वन्यजीव की राह में अड़चन पैदा करते पाए गए तो वन्यजीव एक्ट के तहत कम से कम 3 साल की सजा होगी.

कॉर्बेट पार्क ने जारी किया अलर्ट

आपको बता दें कि मंगलवार को ईटीवी भारत ने दिखाया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में पारो नाम की बाघिन अपने तीन शावकों के साथ विचरण कर रही थी. इस दौरान इस ढिकाला जोन में पर्यटकों को भ्रमण पर ले जा रहे जिप्सी चालक गाड़ियों को बाघिन के एकदम पास ले जाकर दिखा रहे थे. इससे बाघिन और उसके शावकों के आने-जाने के रास्ते में जिप्सी चालकों द्वारा व्यवधान पैदा हो रहा था.

ये भी पढ़ें: कॉर्बेट में बाघों के रास्ते में पैदा की अड़चन, अब जिप्सी चालक पर होगी कार्रवाई

वन्यजीवों को परेशान करना या उनके रास्तों में व्यवधान पैदा करना वन्यजीव एक्ट के तहत गैर कानूनी है. कॉर्बेट प्रशासन ने खबर प्रसारित होने के बाद पार्क में अलर्ट जारी कर दिया है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि पर्यटन को लेकर रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं. हमें कुछ ऐसी शिकायतें और वीडियो प्राप्त हुए हैं, जिसमें पर्यटक और जिप्सी चालक वन्यजीवों के काफी नजदीक पहुंचे हैं. पर्यटकों द्वारा वन्यजीवों की उपस्थिति में काफी शोर-शराबा भी किया गया. इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया है.

उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन सहित अन्य पर्यटन जोन में जिप्सी चालकों और पर्यटकों द्वारा अगर नियम तोड़ा जाता है तो कम से कम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है. इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने अलर्ट जारी किया है. ताकि जो पर्यटक, ड्राइवर और गाइड वहां जाते हैं और रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Dec 16, 2020, 12:14 PM IST
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